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एआईबीः हाई कोर्ट ने लगाई करण जौहर की गिरफ्तारी पर रोक

एआईबी नॉकआउट की वीडियो सामने आने के बाद से इसे लेकर विवाद जारी है। शो को होस्ट करने वाले निर्माता करण जौहर, एक्टर्स अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की न सिर्फ जमकर आलोचना हो रही थी बल्कि उनके खिलाफ जगह-जगह एफआईआर भी दर्ज की गई। लखनऊ में भी तीनों के

By Monika SharmaEdited By: Updated: Sat, 21 Feb 2015 09:35 AM (IST)

मुंबई। एआईबी नॉकआउट की वीडियो सामने आने के बाद से इसे लेकर विवाद जारी है। शो को होस्ट करने वाले निर्माता करण जौहर, एक्टर्स अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह की न सिर्फ जमकर आलोचना हो रही थी बल्कि उनके खिलाफ जगह-जगह एफआईआर भी दर्ज की गई।

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लखनऊ में भी तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। माना जा रहा था कि तीनों को 3-3 साल की सजा हो सकती है।

अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने करण जौहर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस को आदेश दिया है कि वो अगली सुनवाई तक निर्माता को गिरफ्तार न करें। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है।

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कोर्ट में एआईबी में परफॉर्म करने वाले कलाकारों ने कई याचिकाएं दायर की थी, जिनमें उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। 16 मार्च को इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। करण जौहर ने अपनी याचिका में दलील दी है कि एफआईआर में उनपर लगे सभी आरोप गलत हैं और ये उनके भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है।

संतोष दाउंदकर नाम के सामाजिक कार्यकर्ता ने मुंबई में करण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुणे में भी एफआईआर दर्ज की गई थी। इनके अलावा शो के दौरान दर्शकों में बैठी दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुईं थी।

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