सलमान की 'बजरंगी भाईजान' को हाईकोर्ट से राहत, नहीं लगेगा बैन
सलमान खान की 'बजरंगी भाईजान' को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने 'बजरंगी भाईजान' की रिलीज पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। 'बजरंगी भाईजान' 17 जुलाई को रिलीज हो रही है।
By Tilak RajEdited By: Updated: Sat, 11 Jul 2015 10:02 AM (IST)
मुंबई। सलमान खान की 'बजरंगी भाईजान' को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने 'बजरंगी भाईजान' की रिलीज पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। 'बजरंगी भाईजान' 17 जुलाई को रिलीज हो रही है।
गजेंद्र चौहान ने एफटीआईआई का चेयरमैन पद छोड़ने से किया इंकार'बजरंगी भाईजान' के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि यह फिल्म 'बहुसंख्यक समुदाय' की धार्मिक भावनाओं को कथित रूप से चोट पहुंचाने वाली है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ने चित्रकूट के एक सोशल वर्कर अनिल प्रधान की जनहित याचिका खारिज की।
प्रधान ने आरोप लगाया था कि फिल्म में ऐसे सीन हैं जो बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा सकते हैं। अदालत का नजरिया था कि याचिका में ऐसा कोई दमदार कारण नहीं हैं कि हमें इस मामले में हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। इसलिए न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।एफटीआईआई विवाद : अनुपम ने भी गजेंद्र की नियुक्ति पर उठाए सवाल
डायरेक्टर कबीर खान ने पहले ही कह दिया था कि उनकी फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। फिल्म किसी भी समुदाय की धार्मिक भावना को आहत नहीं करती है। हालांकि उन्होंने इस पर निराशा जाहिर की थी कि सिनेमा जैसे माध्यम पर भी राजनीतिक की जा रही है।इधर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा था कि फिल्म का विरोध करने से पहले इसे देखना जरूरी है। बिना फिल्म देखे उसका विरोध कैसे किया जा सकता है।गीता कृष्णन कमेटी ने एफटीआइआइ के कामकाज पर उठाए गंभीर सवाल