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सलमान खान आर्म्‍स एक्‍ट केस: जज ने सुनवाई से किया इनकार

बॉलीवुड एक्‍टर सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले से जुड़े आर्म्‍स एक्‍ट केस की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से राजस्‍थान हाई कोर्ट के जज विजय विश्‍नोई बचते नजर आ रहे हैं। न्यायाधीश विजय विश्नोई ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ने इसके पीछे कोई

By Tilak RajEdited By: Updated: Wed, 20 May 2015 12:17 PM (IST)
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जयपुर। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के काले हिरण शिकार मामले से जुड़े आर्म्स एक्ट केस की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से राजस्थान हाई कोर्ट के जज विजय विश्नोई बचते नजर आ रहे हैं। न्यायाधीश विजय विश्नोई ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ने इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया।

काला हिरण शिकार मामला: सुनवाई टली, जज का तबादला

इससे पहले सलमान खान ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अपनी तरफ से पांच गवाहों को फिर से बुलाने की याचिका दायर की थी, लेकिन जिला अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सलमान की याचिका सेशन कोर्ट में भी खारिज हो गई।

दरअसल, मंगलवार को सलमान की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश ने सुनवाई से इनकार कर दिया। आमतौर पर किसी न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई से इनकार करने के बाद ऐसे मामले मुख्य न्यायाधीश के पास जाते हैं। इसलिए अब यह मामला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी के पास जाएगा।

काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को झटका

वैसे बताया जा रहा है कि न्यायाधीश विजय विश्नोई ने यह मामला मुख्य न्यायाधीश सुनील अंबवानी के पास भेज दिया है। अब मुख्य न्यायाधीश को यह निर्णय लेना है कि वह ये मामला किसे सौंपते हैं।

यह है मामला

साल 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के निकट गांवों में तीन स्थान पर हिरण का शिकार करने का आरोप है। मामले में उनका नाम आने के बाद होटल में उनके कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक रायफल और एक पिस्टल बरामद की थी। जांच करने पर पाया गया कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी है। इस पर सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा हिरण शिकार के तीन मामलों में से दो में सलमान को सजा सुनाई जा चुुकी है, जबकि कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है।