Move to Jagran APP

सलमान खान आर्म्‍स एक्‍ट मामला: कोर्ट की सुनवाई 20 जुलाई तक टली

काले हिरण के शिकार से जुड़े आर्म्‍स एक्‍ट मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कुछ राहत मिल गई है। राजस्‍थान के जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान के इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए दी है। इस मामले में कोर्ट को एक जून को सुनवाई करनी

By Tilak RajEdited By: Updated: Tue, 02 Jun 2015 08:55 AM (IST)
Hero Image

मुंबई। काले हिरण के शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को कुछ राहत मिल गई है। राजस्थान के जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान के इस मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए दी है। इस मामले में कोर्ट को एक जून को सुनवाई करनी थी।

सलमान खान आर्म्स एक्ट केस: जज ने सुनवाई से किया इनकार

बता दें कि सलमान खान के आर्म्स एक्ट मामले की सुनवाई सोमवार को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में अवैध हथियार मामले में पीठासीन अधिकारी शिवारी जोहरी भट्नागर को सुनवाई करनी थी। इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से पहले सुनवाई स्थगित करने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते सीजेएम कोर्ट ने भी सोमवार को सुनवाई नहीं की.

सीजेएम कोर्ट ने अब इस मामले में होने वाली अगली सुनवाई को 20 जुलाई तक के लिए टाल दिया है।

कुछ सप्ताह पहले सलमान खान को 'हिट एंड रन' केस में निचली अदालत की ओर से को सजा सुनाई गई थी, हालांकि मामला हाईकोर्ट में जाने के चलते उन्हें कुछ ही देर में जमानत दे दी गई थी।

आमिर, शाहरुख और सलमान एक ही फिल्म में आएंगे नजर!

इससे पहले काले हिरण शिकार मामले से जुड़े आर्म्स एक्ट केस की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से राजस्थान हाई कोर्ट के जज विजय विश्नोई बचते नजर आए। न्यायाधीश विजय विश्नोई ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश ने इसके पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया। वहीं इससे पहले सलमान खान ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए अपनी तरफ से पांच गवाहों को फिर से बुलाने की याचिका दायर की थी, लेकिन जिला अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सलमान की याचिका सेशन कोर्ट में भी खारिज हो गई।

आर्म्स एक्ट मामला

साल 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के निकट गांवों में तीन स्थान पर हिरण का शिकार करने का आरोप है। मामले में उनका नाम आने के बाद होटल में उनके कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक रायफल और एक पिस्टल बरामद की थी। जांच करने पर पाया गया कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी है। इस पर सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा हिरण शिकार के तीन मामलों में से दो में सलमान को सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है।

सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दुबई जाने की इजाजत दी