राष्ट्रगान के अपमान के मामले में करण जौहर तलब!
बहुचर्चित फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में निर्देशक करण जौहर को तलब किया गया है। जौहर को तलब किए जाने के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका पर प्रभारी सब न्यायाधीश रामाश्रय सिंह ने विपक्षियों को नोटिस जारी किया है।
By Monika SharmaEdited By: Updated: Thu, 20 Nov 2014 12:06 PM (IST)
लखनऊ। बहुचर्चित फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' में राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले में निर्देशक करण जौहर को तलब किया गया है। जौहर को तलब किए जाने के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका पर प्रभारी सब न्यायाधीश रामाश्रय सिंह ने विपक्षियों को नोटिस जारी किया है। सिंह ने 26 नवंबर को सुनाई करने का आदेश दिया है।
अदालत के समक्ष निर्देशक करण जौहर की ओर से निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई थी। इसमें कहा गया कि इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने निर्देशक करण जौहर को 28 नवंबर को तलब करते हुए सम्मन तामील कराने को कहा है। कहा गया करण जौहर द्वारा फिल्म में जानबूझ कर राष्ट्रगान में व्यवधान नहीं किया गया एवं न ही उनका राष्ट्रगान को अपमानित करने की मंशा थी। फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा धारा 5 सिनेमोटोग्राफी एक्ट के तहत प्रमाणपत्र दिया जा चुका है।गौरतलब है कि इस मामले में वादी प्रताप चंद्र ने अपने अधिवक्ता गिरजेश पांडेय ने परिवाद दायर कर आरोपी निर्माता यश जौहर (मृतक), निदेशक करण जौहर को धारा 3 प्रीवेशन टू इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत तलब कर दंडित करने की मांग की है। अदालत ने 17 अप्रैल 2002 को करण जौहर को तलब करने का आदेश दिया था। इस आदेश की वैधता को निगरानीकर्ता करण जौहर की ओर से चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई थी। इसे न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा की एकल पीठ ने खारिज करते हुए निचली अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा था।पढ़ेंः सुलझ गए करण जौहर और काजोल के मतभेद!