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दिल्‍ली हाई कोर्ट ने 'पीके' के खिलाफ पीआईएल खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आमिर खान की फिल्म 'पीके' के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका ठुकराते हुए कहा कि 'फिल्म में कुछ गलत नहीं है।' इस याचिका में कहा गया था कि फिल्म में हिन्दुओं के भगवान, हिन्दू

By Monika SharmaEdited By: Updated: Wed, 07 Jan 2015 03:32 PM (IST)
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दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आमिर खान की फिल्म 'पीके' के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका ठुकराते हुए कहा कि 'फिल्म में कुछ गलत नहीं है।'

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इस याचिका में कहा गया था कि फिल्म में हिन्दुओं के भगवान, हिन्दू मान्यताओं, धर्म और पूजा के खिलाफ अपमानजनक चीजें हैं, इसलिए फिल्म पर बैन लगाया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस आर.एस. एंडलॉ की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

बेंच ने कहा, 'फिल्म में गलत क्या है? हमें कुछ अपमानजनक नहीं लगता। हमें दलील में कोई तर्क नहीं दिखता।'

गौतम नाम के याची ने दलील दी थी फिल्म हिन्दू धर्म का मजाक उड़ाती है और भगवान शिव की छवि खराब करती है और हिन्दू धर्म में की जाने वाली पूजा के तरीके की भी आलोचना की गई है।

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केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की एक याचिका को खारिज कर दिया था।

राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी 'पीके' में धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड का मुद्दा उठाया गया है। कई हिन्दू संगठनों को ये रास नहीं आया और उन्होंने फिल्म के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था।

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