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दीपिका-रणवीर की 'रामलीला' पर आया हाई कोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की एक फिल्‍म के खिलाफ दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस फिल्‍म को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने का सर्टिफिकेट निरस्‍त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी और ऐसा

By Pratibha Kumari Edited By: Updated: Wed, 15 Apr 2015 05:10 PM (IST)
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मुंबई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की एक फिल्म के खिलाफ दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस फिल्म को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने का सर्टिफिकेट निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी और ऐसा करने के लिए दलील दी गई थी कि यह फिल्म धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है।

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आइपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर और कई अन्य लोगों ने 2013 में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की चर्चित फिल्म 'राम लीला' के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड़ और जस्टिस श्री नरेन शुक्ला की बेंच ने सोमवार को इस याचिका पर फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने इस फिल्म को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करने के लिए सेंसर बोर्ड द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की थी।

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दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की इस फिल्म के निर्दशक और निर्माता संजय लीला भंसाली थे। यह फिल्म अपने टाइटल की वजह से भी विवादों में घिरी थी। पहले इस फिल्म का टाइटल 'राम लीला' था, मगर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद इसे बदलकर 'गोलियों की रासलीला रामलीला' करना पड़ा था।