Move to Jagran APP

घरेलू हिंसा मामले में डिंपल कपाड़िया को बड़ी राहत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजेश खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुकी अनीता आडवाणी की तरफ से दायर घरेलू हिंसा के मामले में खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिकायत को रद्द करते हुए अनीता

By Monika SharmaEdited By: Updated: Thu, 09 Apr 2015 05:00 PM (IST)
Hero Image

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजेश खन्ना के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह चुकी अनीता आडवाणी की तरफ से दायर घरेलू हिंसा के मामले में खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिकायत को रद्द करते हुए अनीता को बड़ा झटका दिया है।

राजेश खन्ना की बेटी रिंकी पर नहीं चलेगा घरेलू हिंसा का केस

डिंपल, ट्विंकल और अक्षय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके निचली अदालत में उनके खिलाफ दायर शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस एमएल तहिलियानी ने आज ये आदेश पास किया है। जस्टिस तहिलियानी ने पाया कि अनीता के रिश्ते राजेश खन्ना के साथ शादी के नहीं थे इसलिए वो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं कर सकती हैं।

साथ ही जज ने कहा कि राजेश खन्ना के परिवार के किसी भी सदस्य को इसमें नहीं घसीटा जा सकता क्योंकि अनीता कभी भी उनके साथ नहीं रहीं। कोर्ट का आदेश पास होते ही अनीता के वकील ने उसपर स्टे लगाने की अपील की लेकिन कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया।

इस आइटम सॉन्ग में चित्रांगदा की हॉटनेस देख रह जाएंगे दंग!

अनीता ने 2013 में निचली अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत डिंपल, उनकी बेटियों ट्विंकल और रिंकी के साथ-साथ ट्विंकल के पति अक्षय के खिलाफ शिकायत की थी। अनीता ने कहा था कि राजेश खन्ना के निधन के बाद उन्हें खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' से निकाल दिया गया था। अनीता ने हर महीने का खर्च और बांद्रा में तीन बेडरूम का एक फ्लैट मांगा था। जब इस मामले में निचली अदालतक ने चारों को नोटिस भेजा तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खट खटाया।

'दिल धड़कने दो' में प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक आया सामने