चिंकारा मामले में सलमान को मिली राहत, जानें क्या है पूरा मामला
1998 में राजस्थान में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग चल दौरान चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
नई दिल्ली। सलमान खान के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 1998 के चिंकारा शिकार मामले में उन्हें बरी कर दिया है। 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान हुए इस शिकार से जुड़े कुल चार मामले सलमान के खिलाफ चल रहे हैं।
सलमान खान चिंकारा शिकार मामले में हाईकोर्ट से बरी1- चिंकारा शिकार मामले में सलमान को पहली बार 17 फरवरी 2006 को जोधपुर की निचली अदालत से एक साल की सजा हुई थी। जोधपुर के पास भवाद गांव में 26-27 सितंबर की रात 1998 में उन्होंने शिकार किया था।
2- वहीं दूसरे मामले में सलमान को 10 अप्रैल 2006 को पांच साल की सजा हुई। शिकार का यह मामला जोधपुर के मथानिया के पास घोड़ा फार्म में 28-29 सितंबर 1998 की रात का है।
3- चिंकारा शिकार मामले में सलमान 12 अक्टूबर 1998 से 17 अक्टूबर तक पुलिस व न्यायिक हिरासत में रहे।
4- वहीं घोड़ा फार्म हाउस शिकार मामले में सलमान को 10 से 15 अप्रैल 2006 तक 6 दिन केंद्रीय कारागृह में रहना पड़ा। सेशन कोर्ट द्वारा इस सजा की पुष्टि करने पर सलमान को 26 से 31 अगस्त 2007 तक जेल में रहना पड़ा था।
5- सलमान पर शिकार मामले में कुल चार केस दर्ज हुए हैं। मथानिया और भवाद में तीन चिंकारा के शिकार के दो अलग-अलग मामले दर्ज थे।
6- इन दोनों मामले में जोधपुर हाई कोर्ट में 13 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित था।
7- सितंबर 1998 में राजस्थान में फिल्म निर्माता सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी इस फिल्म में काम कर रही थे। इन कलाकारों पर भी संरक्षित जानवर काले हिरण के शिकार का आरोप है।
'मोहनजो दारो' के लेटेस्ट पोस्टर में देखिए रितिक और पूजा का रोमांटिक अंदाज
8- मामले के सबसे महत्वपूर्ण गवाह हरीश दुलानी हैं, जो शिकार के समय सलमान की जिप्सी चला रहे थे वो अभी तक फरार हैं। हरीश ने इससे पहले सलमान के खिलाफ गवाही दी थी, जबकि बाद में वह पलट गए और अभिनेता के पक्ष में आ गए।
जब काला हिरण मामले में जोधपुर जेल में बंद थे सलमान, देखें तस्वीरें
ऐसी फिल्मी हस्तियां जिनके विवाद पर बनाई जा सकती है फिल्में, देखें तस्वीरें