Move to Jagran APP

सलमान खान को चिंकारा शिकार मामले में राजस्‍थान हाईकोर्ट ने किया बरी

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को चिंकारा शिकार के मामले में भी बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सलमान खान को संदेह का लाभ मिला है।

By Tilak RajEdited By: Updated: Mon, 25 Jul 2016 12:39 PM (IST)
Hero Image

जोधपुर (आईएएनएस)। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट सलमान खान को चिंकारा शिकार के मामले में बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। मामले साल 1998 के हैं और सेशंस कोर्ट इनमें सलमान को दोषी करार देते हुए सजा सुना चुकी थी। इन मामलों में 12 आरोपी थे, जिसमें से 11 को सेशंस कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी थी। राजस्थान सरकार ने अब इन मामलों में सलमान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है।

बताया जा रहा है कि सलमान खान को संदेह का लाभ मिला है और उन्हें दोनों मामलों में बरी कर दिया गया है।शिकार के लिए इस्तेमाल की गई जिप्सी में मिले छर्रे बंदूक की गोलियों से अलग पाए गए हैं। जब्ती में रखा चाकू काफी छोटा था। इतने छोटे से चाकू से हिरण का गला रेतना मुश्किल था। इसलिए यह साबित नहीं हो पाया कि हिरण का गले रेता गया। दरअसल जिप्सी की सर्च रिपोर्ट अलग-अलग थी। वन विभाग की सर्च रिपोर्ट में कुछ और कहा गया और पुलिस की सर्च रिपोर्ट में तथ्य अलग थे।

आईटी डिपार्टमेंट ने भेजा नोटिस, क्या शाहरुख खान के पास है कालाधन?

सलमान ने इन मामलों में निचली अदालत से मिली सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सलमान को शिकार के दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मामले पर मई के आखिरी सप्ताह में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट अगर निचली अदालत के फैसले को कायम रखता, तो सलमान को फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल जाना पड़ता।

जब काला हिरण मामले में जोधपुर जेल में बंद थे सलमान, देखें तस्वीरें

येे है पूरा मामला

अवैध शिकार के दो अलग-अलग मामलों में सलमान के अलावा सात अन्य आरोपी भी शामिल थे। जोधपुर के सुदूरवर्ती इलाके भावड़ में 26 सितंबर, 1998 को और इसी इलाके के घोड़ा फार्म्स में 28 सितंबर, 1998 को यह अवैध शिकार किए गए थे। सलमान उस समय जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे।

हॉट मंदाना करीमी ने कर ली सगाई, मिलिए उनके मंगेतर से..