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काला हिरन शिकार मामला : सलमान ने अदालत में कहा - बेक़सूर हूं

पिछले हफ्ते ही सलमान को आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले के तहत बरी कर दिया गया जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल शिकार से जुड़े दो मामलों में सलमान को बरी किया था।

By Manoj KhadilkarEdited By: Updated: Fri, 27 Jan 2017 02:14 PM (IST)
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काला हिरन शिकार मामला : सलमान ने अदालत में कहा - बेक़सूर हूं

जोधपुर। करीब 18 साल पुराने कंकाणी काला हिरन शिकार मामले में आज जोधपुर की एक अदालत में बयान दर्ज करवाने के लिए पेश हुए सलमान खान ने कहा कि वो बेक़सूर हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह राजपुरोहित की कोर्ट में शुक्रवार को सलमान, अपने ' हम साथ साथ हैं ' को-स्टार्स सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेन्द्रे के साथ पेश हुए। अदालत में सलमान से 65 सवाल किये गए और इस दौरान उन्होंने अपने को बेक़सूर बताया। सलमान ने कहा कि डॉक्टर नेपालिया की पहली फोरेंसिक रिपोर्ट , जिसमें उन्होंने काले हिरन की स्वाभाविक मौत का जिक्र किया था , वही सही है और बाकी बातें गलत हैं। नीले रंग की शर्ट और जीन्स पहने सलमान ने अदालत में ज़्यादातर सवालों के जवाब में उन्हें गलत बताया। कोर्ट में शुक्रवार को सैफ, तब्बू , नीलम और सोनाली के भी बयान दर्ज किये जायेंगे। साल 1998 में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान दो काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान और बाकी फिल्म कलाकारों पर आरोप लगे हैं।

कांकणी हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान ख़ान सहित सैफ, सोनाली, तब्बू और नीलम जोधपुर पहुंचे

पिछले हफ्ते ही सलमान को आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले के तहत बरी कर दिया गया जबकि राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले साल शिकार से जुड़े दो मामलों में सलमान को बरी किया था।