बुरे फंसे अभिनेता राजपाल यादव, छह दिन के लिए खानी पड़ेगी जेल की हवा
सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर करने का निर्देश दे दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
नई दिल्ली। अदालत के समक्ष शपथ लेने के बावजूद दिल्ली के एक कारोबारी से लिया लोन नहीं चुकाने पर अभिनेता राजपाल यादव बुरे फंस गए हैं। 'एएनआई' के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उनकी याचिका खारिज करते हुए सरेंडर करने का निर्देश दे दिया है। अब उन्हें छह दिन तक जेल की सजा काटनी पड़ेगी। इससे पहले सोमवार को भी कोर्ट ने लोन नहीं चुकाने पर राजपाल की जमकर खिंचाई की थी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि इस मामले में उनका आचरण 'समझ से परे' है।
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तीन दिसंबर, 2013 से छह दिसंबर 2013 तक राजपाल चार दिन जेल में बिता चुके हैं, इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा निलंबित कर दी थी। बता दें कि दिल्ली के एक कारोबारी एमजी अग्रवाल ने राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ पांच करोड़ रुपये के लोन की वसूली के लिए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने यह लोन 2010 में 'अता पता लापता' नामक फिल्म बनाने के लिए लिया था।