सेहरा सजा था, बैंड बज रहा था, लेकिन नहीं हुई शादी, जाने क्यों ?
अंबाला में एक शादी की खुशियों पर अचानक ब्रेक लग गया। दूल्हा कार में बैठा ही था कि उसे कार से उतार लिया गया। जानिए क्यों ?
By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Wed, 03 Aug 2016 04:32 PM (IST)
जेएनएन, अंबाला। हर तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि घर में दुल्हन आने वाली थी। मां के पांवों को हाथ लगाकर अाशीर्वाद लेकर दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने अपनी फूलों से सजी कार में बैठा ही था कि उसे तुरंत कार से नीचे उतार लिया गया। इस तरह शादी और खुशी दोनों पर ब्रेक लग गया। मामला नाबालिग की शादी का है।
दरअसल, जिला सरंक्षण एवं बाल विवाह अधिकारी ने अपनी टीम के साथ मुलाना के साबापुर में छापा मारा। जांच में उन्होंने पाया कि लड़का नाबालिग है लेकिन उसकी शादी करवाई जा रही है। इसके बाद टीम ने शादी को रुकवा दिया। इसके साथ ही शादी की खुशियां गम में बदल गई।पढ़ें : रिलीज से पहले अरशद वारसी की फिल्म 'माइकल मिश्रा' पर विवाद, अंबाला में विरोध
परिजन भड़के, टीम ने कहा गिरफ्तार होना है शादी रुकने की ख़बर सुनकर बारात और दूल्हे के परिजन गुस्सा हो गए। उन्होंने अधिकारियों से तू-तड़ाक करना शुरू कर दिया। साथ ही कहा कि यह शादी होने दें लेकिन टीम नहीं मानी। अधिकारियों ने उन्हें कहा कि अगर यह शादी हुई तो वह थाने में दूल्हे के सारे परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तब कहीं जाकर घरवालों का गुस्सा शांत हुुआ।
पढ़ें : नशे में धुत छात्रा ने पांच वाहनों को ठोंका, फिर बनाई गैंगरेप से बचने की झूठी कहानीदुल्हन के घर भी पसरा सन्नाटा उधर, दुल्हन के घर बारात के स्वागत के लिए जोरों-शोरों से तैयारियां की जा रही थी और दुल्हन के रिश्तेदार महिलाओं द्वारा शगुन के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि अब उनके घर बारात नहीं आएगी तो वहां भी देखते ही देखते सन्नाटा पसर गया।पढ़ें : हिसार-दिल्ली हाइवे पर एक साथ श्ुारू हुए दाे और टोल प्लाजा युवक की उम्र काफी कम जिला सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी अरविंद्रजीत कौर ने बताया कि शादी के लिए लड़की की उम्र कानून 21 साल होनी चाहिए। जबकि युवक का जन्म दस्तावेजों के मुताबिक 1999 का है। जिस कारण उसकी उम्र 18 साल भी नहीं बनती है। उसे नाबालिग की श्रेणी में रखा जाएगा।हरियाणा की ताजा और बड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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