सरकार का फरमान, बच्चों के नाम के साथ सरनेम जरूरी
अब बच्चे का जन्म पंजीकरण करवाने के लिए सरकार ने नया फरमान निकाला है। सरकार ने नाम के साथ सरनेम लगाना अनिवार्य कर दिया है। जानेंं पूरा मामला।
By Test1 Test1Edited By: Updated: Thu, 21 Jul 2016 07:15 PM (IST)
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। अब आप अपने बच्चे के नाम का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हों तो नाम के साथ सरनेम लगाना होगा। तभी बच्चे का नाम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, अन्यथा नगर परिषद की ओर से रजिस्ट्रेशन के लिए भरा गया फार्म रद हो जाएगा।
दरअसल, अब सरकार ने नाम के साथ सरनेम लिखना जरूरी कर दिया है। बता दें कि बच्चे के जन्म के एक महीने के भीतर नजदीकी सरकारी अस्पताल व जन्म मृत्यु शाखा में नाम दर्ज कराना जरूरी होता है। सरकार की ओर से सरनेम लगाने का आदेश सभी संबंधित विभागों को जारी किया गया है। पढ़ें : हरियाणा कैबिनेट के फैसले : गेस्ट टीचरों की बड़ी राहत, मेहंदी वैट मुक्तवीजा व पासपोर्ट में आता है काम
नगर परिषद के ईओ ओपी सिहाग ने बताया कि वीजा व पासपोर्ट बनाने के लिए भरे जाने वाले फार्म पर पहला व तीसरा नाम लिखा जाता है। सरनेम न लगाने के अधिकांश लोगों के नाम में दो शब्द होते है।ऐसे में वीजा व पासपोर्ट बनाने में सरनेम काम आएगा। सरनेम लगाने से नाम तीन शब्दों का हो जाएगा। और वीजा से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।