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विधायकों की पेंशन लिमिट पर हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब

पूर्व विधायकों की पेंशन लिमिट के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Tue, 09 Aug 2016 09:08 PM (IST)
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जेएनएन, चंडीगढ़। पेशन लिमिट तय करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश दिया है वह दो सप्ताह के भीतर हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर कोर्ट को जानकारी दे कि उसने पूर्व विधायकों की पेशन लिमिट तय करने के लिए क्या कदम उठाए हैैं। मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

मामले में हाई कोर्ट के वकील एचसी अरोड़ा ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हाई कोर्ट ने उसकी याचिका का निपटारा करते हुए 19 फरवरी को इस मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 25 मार्च को मुख्य सचिव को इस मामले में निर्णय लेने की मांग को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा, लेकिन मुख्य सचिव ने अभी तक इस मामले में कुछ भी कदम नहीं उठाया। इस कारण उनको अवमानना याचिका दायर करनी पड़ रही है।

अरोड़ा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हरियाणा के पूर्व विधायकों की पेंशन की लिमिट तय करने की मांग की थी। याचिका के अनुसार हरियाणा में अधिकतर विधायक मौजूदा विधायकों के वेतन व भत्ते से अधिक केवल पेंशन ही ले रहे हैं जो उचित नहीं है।

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याचिका में बताया गया था कि कोई भी नौकरशाह अपनी अंतिम सैलरी से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकता, लेकिन हरियाणा के विधायक इसके विपरीत काफी ज्यादा पेंशन ले रहे हैं, इसलिए इस पर रोक जरूरी हैं।

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