जाट आरक्षण मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी क्रीमीलेयर नोटिफिकेशन
हरियाणा सरकार ने जाट समेत छह जातियों को पिछड़ा वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन की कापी हाई कोर्ट को सौंप दी है।
जागरण संवाददाता चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हरियाणा सरकार ने जाट समेत 6 जातियों को पिछड़ा वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण को लेकर जारी की गई क्रीमीलेयर अधिसूचना हाईकोर्ट में सौप दी। मामले में पिछली दो सुनवाई के दौरान क्रीमी लेयर का मुद्दा लगातार उठ रहा था। सरकार ने मामले में नोटिफिकेशन गत सप्ताह जारी कर दी थी जिसे बुधवार को कोर्ट में सौंपा गया। कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को रिकार्ड पर लेकर जाटों के आरक्षण पर रोक बरकरार रखते हुए सुनवाई शनिवार को निर्धारित की है।
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी क्रीमीलेयर नोटिफिकेशन में बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने पिछड़े वर्ग में शामिल जाटों समेत छह जातियों के उन लोगों को साधन संपन्न (क्रीमीलेयर) की श्रेणी में रखा है, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को दिए दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।