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जाट आरक्षण मामले में हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी क्रीमीलेयर नोटिफिकेशन

हरियाणा सरकार ने जाट समेत छह जातियों को पिछड़ा वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन की कापी हाई कोर्ट को सौंप दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Thu, 25 Aug 2016 10:25 AM (IST)

जागरण संवाददाता चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप हरियाणा सरकार ने जाट समेत 6 जातियों को पिछड़ा वर्ग के तहत दिए गए आरक्षण को लेकर जारी की गई क्रीमीलेयर अधिसूचना हाईकोर्ट में सौप दी। मामले में पिछली दो सुनवाई के दौरान क्रीमी लेयर का मुद्दा लगातार उठ रहा था। सरकार ने मामले में नोटिफिकेशन गत सप्ताह जारी कर दी थी जिसे बुधवार को कोर्ट में सौंपा गया। कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को रिकार्ड पर लेकर जाटों के आरक्षण पर रोक बरकरार रखते हुए सुनवाई शनिवार को निर्धारित की है।

हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी क्रीमीलेयर नोटिफिकेशन में बताया कि नोटिफिकेशन के अनुसार सरकार ने पिछड़े वर्ग में शामिल जाटों समेत छह जातियों के उन लोगों को साधन संपन्न (क्रीमीलेयर) की श्रेणी में रखा है, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है। ऐसे लोगों को राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग को दिए दस फीसदी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

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सबसे पहले 3 लाख रुपये तक की सकल वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के बच्चे सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद रह गए कोटे का लाभ पिछड़े वर्गों के उस वर्ग को दिया जाएगा, जिसकी आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये से कम है।
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हर साल 6 लाख रुपये से अधिक कमाने वाले पिछड़े वर्गों के लोगों को क्रीमीलेयर की श्रेणी में रखा गया है और उनके बच्चों को अधिनियम की धारा 5 के तहत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को रिकार्ड पर लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई को शनिवार तक टाल दिया है।

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