चुनावी जुमलेबाजी पर हाईकोर्ट सख्त, जनहित याचिका दायर करने को कहा
चुनावी जुमलेबाजी को लेकर दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। इसीलिए इस पर जनहित याचिका दायर करें। जाने क्या है पूरा मामला ?
By Test1 Test1Edited By: Updated: Fri, 29 Jul 2016 02:07 PM (IST)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव में लोगों को चुनावी जुमलेबाजी के चक्कर में फंसाकर वोट हथियाने के खिलाफ दायर एक याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरके जैन ने याचिकाकर्ता को कहा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इस लिए इस विषय पर जनहित याचिका दायर करें।
बेंच ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की छूट देकर उसे जनहित याचिका दायर करने को कहा। हाईकोर्ट के वकील प्रदीप रापडिया ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।पढ़ें : हाई कोर्ट ने कहा, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं करनी हैैं तो एयरपोर्ट पर ताला लगवा दें याचिका में कहा गया है कि पहले एक पार्टी ने सत्ता हासिल करने के गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जिसकी वास्तविकता हम आज भी देख रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में चुनावी वादे भी लोगों को मूर्ख बनाकर वोट लेने के लिए मात्र वादे ही बनकर रह गए।
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याचिका में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, ओपी धनखड़, कृषि मंत्रालय को पार्टी बनाकर कहा गया है कि देश में भ्रामक विज्ञापन व बाबाओं की ठगी के लिए कानून हैं, फिर नेताओं के गलत या झूठे वादे कर सरकार बनाने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।हरियाणा की ताजा और बड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहांं क्लिक करें
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।याचिका में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, ओपी धनखड़, कृषि मंत्रालय को पार्टी बनाकर कहा गया है कि देश में भ्रामक विज्ञापन व बाबाओं की ठगी के लिए कानून हैं, फिर नेताओं के गलत या झूठे वादे कर सरकार बनाने के विरुद्ध सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।हरियाणा की ताजा और बड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहांं क्लिक करें