सांसद राजकुमार सैनी को हाई कोर्ट से राहत, सम्मन व गैर जमानती वारंट पर लगाई रोक
जाति और धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में घिरे सांसद राजकुमार सैनी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है।
By Kamlesh BhattEdited By: Updated: Fri, 05 Aug 2016 05:11 PM (IST)
जेएनएन, चंडीगढ। सांसद राजकुमार सैनी के खिलाफ कुरुक्षेत्र की जिला अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन व गैर जमानती वारंट मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सैनी को राहत दी है। मामले में सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले में हरियाणा सरकार और संतोष दहिया को अगली सुनवाई पर इस बारे में उनका पक्ष रखने को कहा गया है।
मामले में याचिका दाखिल करते हुए राज कुमार सैनी ने कहा कि उनके खिलाफ जाति और धर्म के नाम पर सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष दहिया ने याचिका दाखिल की थी। कुरुक्षेत्र की जिला अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ सम्मन आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अनुरूप सैनी को 24 मई को पेश होने को कहा गया था। 24 मई को पेश न हो पाने के चलते जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए।पढ़ें : एसवाइएल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानें हरियाणा और पंजाब याचिकाकर्ता ने कहा कि डॉ. संतोष दहिया ने जाति व धर्म के नाम पर समाज में माहौल खराब करने और जाति विशेष पर टिप्पणी करने के आरोप में याचिका दायर की थी। इस मामले में लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है और ऐसे में उन्हें इस मामले में राहत दी जाए और जिला अदालत के आदेशों पर रोक लगाई जाए। हाई कोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था और इसके बाद शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सैनी को राहत दे दी है। अपने अंतरिम आदेशों में हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी किए गए सम्मन आदेशों और इन आदेशों की पालना न होने पर जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा सांसद राजकुमार सैनी काफी समय से जाटों को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। वह जाटों को आरक्षण देने के खिलाफ विभिन्न मंचों से मोर्चा खोले हुए थे और उन पर जाटों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है।हरियाणा की ताजा और बड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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