हरियाणा के तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती
हरियाणा सरकार में हाल ही में बनाए गए तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जाने क्या हुआ ?
By Test1 Test1Edited By: Updated: Thu, 28 Jul 2016 09:52 AM (IST)
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल में तीन नए मंत्रियों को शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने जनहित याचिका दायर कर हरियाणा सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है। हालांकि याचिका अभी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में पहुंची है। इसकी स्क्रूटनी के बाद ही तय होगा कि याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने तीन नए मंत्री बनाकर संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन किया है। याचिका में उन्होंने इन नियुक्तियों को अवैध और असंवैधानिक करार दिया है।पढ़ें : भाजपा विधायकों का दर्द, अफसर हमारी सुनते नहीं बिचौलियेे करा रहे काम हरियाणा सरकार समेत 7 लोग पार्टी
याचिका में केंद्र सरकार, केंद्रीय विधि विभाग, केंद्रीय चुनाव आयोग, हरियाणा सरकार और तीन नए मंत्रियों को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार ने विपुल गोयल, बनवारी लाल और महेश ग्रोवर को मंत्री पद देकर जनता पर भी बोझ बढ़ाया है।तय सीमा का उल्लंघन हुआ
तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति के साथ ही हरियाणा का मंत्रिमंडल तय सीमा से 15 फीसदी बड़ा हो गया है। याचिका में तीनों मंत्रियों को पद से हटाने की मांग करते हुए मुख्य संसदीय सचिव के रूप में भी दी जा रही सभी सुविधाएं वापस लेने की मांग भी की गई है।हरियाणा की ताजा और बड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
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