Love Jihad Case: पिता आवाज देते रहे, लेकिन बेटी ने मुड़कर नहीं देखा, सामने से यूं चली गई
यमुनानगर के हमीदा के कथित लव जिहाद के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला दिया। कोर्ट ने मुस्लिम युवक से शादी करने वाली हिंदू युवती को उसके पति के हवाले कर दिया।
By Sunil Kumar JhaEdited By: Updated: Fri, 19 Jul 2019 03:30 PM (IST)
यमुनानगर, जेएनएन। हिंदू नेता द्वारा अपनी बेटी के लव जिहाद के मामले में यहां एसीजेएम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। जिले के हमीदा के हिंदू नेता की बेटी एक मुस्लिम युवक के साथ चली गई थी और उससे शादी कर ली थी। लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई है। लेकिन युवती ने अदालत में अपनी मर्जी से जाने और शादी करने की बात कही। उसने युवक के साथ जाने की बात कही तो कोर्ट ने उसे उसकी मर्जी से भेज दिया। इसके बाद माता-पिता की बेटी के वापस लौटने की उम्मीद खत्म हो गई। इसके बाद पिता के सामने से बेटी चली गई। इस दौरान पिता ने बेटी को कई आवाजें भी दीं, लेकिन उसने अनसुनी कर दी।
हिंदू नेता की बेटी ने उत्तर प्रदेश के मुस्लिम पति के संग जाने की इच्छा जताई, कोर्ट ने पुलिस संग भेजायुवती ने निकाह के बाद अपना नाम बदलकर हुमायरा कर लिया है। पुलिस उसे लेकर एक बार फिर एसीजेएम गगनदीप मित्तल की कोर्ट में लेकर पहुंची। यहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच युवती को अपने साथ ले जानेवाले नबील को भी पेश किया गया। कोर्ट में करीब दो घंटे तक सुनवाई चली। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लड़की बालिग है। अपनी मर्जी से जहां जाना चाहे जा सकती है। पुलिस उसे वहां छोड़कर आए। इसके बाद हुमायरा को कोर्ट के पिछले रास्ते से पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। पुलिस उसे और नबील को अलग-अलग गाड़ी में लेकर थानाभवन गई।
सीआइए टू के इंचार्ज श्रीभगवान यादव ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि लड़की बालिग है। वह जहां जाना चाहे, पुलिस उसे छोड़कर आए। लड़की ने कहा कि उसके पति नबील के उत्तर प्रदेश के शामली के थानाभवन में मामा रहते हैं। उसे वहां छोड़ दिया जाए। उसे वहां पर सुरक्षित छोड़ दिया गया।
यह भी पढ़ें: बिजली निगम ने लोगों को धीरे से दिया जोर का झटका, चुपके से बढ़ा दिए कई चार्जपुलिस पहले हुमायरा को लेकर कोर्ट पहुंची। इसके बाद सदर जगाधरी थाना प्रभारी कंवलजीत मुस्लिम युवक नबील को लेकर पहुंचे। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। कोर्ट परिसर के चारों ओर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं, एसीजेएम गगनदीप मित्तल की कोर्ट के बाहर भी डीएसपी हेडक्वार्टर सुभाष चंद, डीएसपी आशीष चौधरी, डीएसपी प्रदीप राणा और डीएसपी सुधीर तनेजा समेत सीआइए वन, टू और डिटेक्टिव स्टाफ की टीमें सुरक्षा के लिए लगी रही। इस दौरान नबील की मां शाहिदा और बहन नाबिया भी वहां आए थे। कोर्ट परिसर में युवती के पिता और मां भी थीं।
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युवती के पिता बोले- गलत हुआ हमारे साथयुवती के पिता ने कहा कि उनके साथ गलत हुआ है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। इस तरह से बेटी नहीं बचेगी। जो हमारी बेटी को बहकाकर ले गया, उसे पुलिस सुरक्षा में लेकर आई है। इस दौरान युवती के पिता ने कोर्ट में नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस ने उसे समझाकर वहां से हटाया। जब पुलिस युवती को लेकर आई तो उसके पिता ने उसको आवाजें भी दीं, लेकिन बेटी ने इसे अनसुना कर दिया।
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हमारी इज्जत रख ली हुमायरा ने कोर्ट में पहुंची नबील की मां शाहिदा ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से उनकी समाज में बेइज्जती हुई है। पुलिस उन्हें और उनकी बेटी को लेकर गई। कई-कई दिन तक वह थाने में रहे। हुमायरा ने हमारी इज्जत रख ली। आज बेटे नबील को देखकर कुछ सुकून मिला है। हुमायरा हमारी बहू नहीं, बल्कि बेटी से भी बढ़कर है। यदि वह हमारे साथ रहना चाहती है, तो हम उसे बेटी की तरह रखेंगे।
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निकाह के दस्तावेजों में मौलाना से गलत हुई तारीखकोर्ट में हुमायरा के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि निकाहनामा फर्जी है। इसमें तारीख गलत है। इसलिए लड़की को उनके पिता के पास भेजा जाए। इस पर नबील के अधिवक्ता राजेश धीमान ने कहा कि लड़की बालिग है। उसने 164 के बयान भी लड़के के पक्ष में दिए हैं। उन्होंने मौलाना का एफिडेविट भी कोर्ट में पेश किया। इसमें मौलाना ने लिखा था कि यह तारीख उससे ही गलत हुई है। निकाहनामा बिल्कुल असली है।कोर्ट के आदेश का पालन किया : पुलिस
एसआइटी इंचार्ज डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने लड़की को उसकी इच्छा से कही भी जाने की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए युवती को नबील के मामा के यहां छोड़ दिया गया है।हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।निकाह के दस्तावेजों में मौलाना से गलत हुई तारीखकोर्ट में हुमायरा के परिजनों की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि निकाहनामा फर्जी है। इसमें तारीख गलत है। इसलिए लड़की को उनके पिता के पास भेजा जाए। इस पर नबील के अधिवक्ता राजेश धीमान ने कहा कि लड़की बालिग है। उसने 164 के बयान भी लड़के के पक्ष में दिए हैं। उन्होंने मौलाना का एफिडेविट भी कोर्ट में पेश किया। इसमें मौलाना ने लिखा था कि यह तारीख उससे ही गलत हुई है। निकाहनामा बिल्कुल असली है।कोर्ट के आदेश का पालन किया : पुलिस
एसआइटी इंचार्ज डीएसपी आशीष चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने लड़की को उसकी इच्छा से कही भी जाने की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए युवती को नबील के मामा के यहां छोड़ दिया गया है।हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें