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कोटखाई मामले में सीबीआइ ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी

हाइकोर्ट ने कहा कि यदि सीबीआई से मामला सुलझ नही पा रहा तो क्या इस मामले को किसी अन्य जांच एंजेंसी को सौंपा जाए?

By Babita KashyapEdited By: Updated: Wed, 20 Dec 2017 07:02 PM (IST)
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कोटखाई मामले में सीबीआइ ने हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी

शिमला, जेएनएन। कोटखाई गुडिय़ा रेप मर्डर मामले की सुनवाई मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश संजय करोल व न्यायधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच में हुई। हाइकोर्ट ने सीबीआइ को गुडिय़ा मामले में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए आज तकका समय दिया गया था। लेकिन आज भी सीबीआई गुडिय़ा मामले में पूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नही कर पाई।

जांच में देरी पर सीबीआई के निदेशक को तलब करने को कहा गया लेकिन सीबीआइ के वकील की दलील के बाद मामले को मॉनिटर करने का हलफनामा दायर करने को कहा। मदद सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष तनूजा थाप्ता भी कोर्ट में स्वयं हाजिर हुई और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। इस पर संजय करोल ने मामले के कोई भी सुराग हों उन्हें सीबीआई या सील बंद लिफाफे में न्यायालय को देने को कहा। 

गुडिय़ा मामले में सीबीआई के हाथ अभी भी खाली है। हाइकोर्ट में सीबीआई ने गुडिय़ा मामले को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। हाइकोर्ट ने कहा कि इतना समय मामले की सुलझाने केलिए क्यों लग रहा है। सीबीआई का कहना था किये ब्लाइंड रेप मर्डर का मामला है इसलिए समय लग रहा है। मामले में कई नए साक्ष्य सामने आए है। लैब से भी जांच के सैंपल रिपोर्ट में आने में समय लग रहा है। जिसकी वजह से भी जांच जल्द पूरी नही हो पा रही है।

लेकिन हाइकोर्ट ने  कहा कि यदि सीबीआई से मामला सुलझ नही पा रहा तो क्या इस मामले को किसी अन्य जांच एंजेंसी को सौंपा जाए? सौ से ज्यादा सैंपल लिए गए उसमें क्या सामने आया। कोर्ट ने तो यहां तक कहा कि क्या सीबीआइ डायरेक्टर को जवाब के लिए तलब किया जाए। या फिर सीबीआइ की मदद के लिए अतिरिक्त टीम दी जाए ताकि मामला जल्द सुलझ सके। ये मामला जन भावनाओं से जुड़ा हुआ है। 

अब मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। हाइकोर्ट ने कहा कि वह आज सीबीआइ डायरेक्टर को तलब नही कर रहे है लेकिन सीबीआइ वकील को निर्देश भी दिए कि वह मामले की गंभीरता से सीबीआइ डायरेक्टर को भी अवगत करवाएं।

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