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कांग्रेस नेता फिरोज खान की अग्रिम जमानत रद

आजादनगर में 20 मई को हुए उपद्रव के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्याया

By JagranEdited By: Updated: Fri, 30 Jun 2017 02:46 AM (IST)
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कांग्रेस नेता फिरोज खान की अग्रिम जमानत रद

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : आजादनगर में 20 मई को हुए उपद्रव के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बारह की कोर्ट ने गुरुवार को फिरोज खान, नुरूल हक, फिरोज आलम, सनाउल रहमान, सकील अहमद, मो. खालिद इमाम की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। जेल में बंद एनुल हक, मो. अलाउद्दीन व सौकत अली की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है।

राजनगर में 18 मई को हुए चार लोगों की हत्या के बाद मानगो, आजादनगर में उपद्रव हो गया था। पथराव व तोड़फोड़ की घटना के बाद उपद्रवियों ने जमकर हंगामा मचाया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वारंट, इश्तेहार कोर्ट से निर्गत करवाया था। कोर्ट से इश्तेहार जारी होने के बाद दहशत में आए आरोपियों की ओर से जमानत करवाने के लिए कोशिशें शुरू की गई। गैर जमानतीय धाराएं होने के कारण कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम खारिज कर दी। पुलिस इस मामले में मानगो व आजादनगर से युवकों को जेल भेज चुकी है। उनकी भी जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी।

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