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झारखंड में महिलाओं के बाद अब पुरुषों को भी मिलेगी पेंशन, चपंई सरकार ने कर दिया बड़ा एलान

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से 50 साल के महिला एससी एससी पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन का निर्णय लिया है क्‍योंकि सभी वर्ग की महिलाएं व अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुष आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछड़े हुए हैं इसलिए उनके जीवनस्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक रुप से सहायता की जरुरत है। इसके लिए आवेदन करना होगा।

By Sachidanand Kumar Edited By: Arijita Sen Published: Wed, 14 Feb 2024 03:12 PM (IST)Updated: Wed, 14 Feb 2024 03:12 PM (IST)
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र के लाभुक- जागरण।

सच्चिदानंद, मेदिनीनगर (पलामू)। अब 50 साल से अधिक आयु की महिलाओं को वृद्धा पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 50 साल से अधिक आयु के अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 की आयु के बाद मिलती थी, पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी।

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लाभ पाने के लिए करना होना आवेदन

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से प्रति माह एक हजार रुपया पेंशन दिया जाएगा। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। सभी वर्ग की महिलाएं व अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुष आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछड़े हुए हैं।

उनके जीवनस्तर को सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक रुप से सहायता की जरुरत है। उन लोगों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति -जनजाति के लाभुकों को आवेदन के साथ आधार कार्ड सहित अन्य कागजात जमा करना होगा।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना से 50 साल के महिला, एससी, एससी पुरुषों को वृद्धावस्था पेंशन का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभुक आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति और जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करें। आवेदन के जांचोपरांत योग्य लाभुकों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा- चंद्रशेखर कुणाल, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू।

पलामू में योजनावार पेंशन के लाभुकों का विवरण

  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना- 11,081
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना- 77, 721
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना-1,498
  • मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना-1, 24, 758
  • मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना- 4,136

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