झारखंड में किसको मिलेगा शराब दुकान का लाइसेंस? लॉटरी को लेकर आ गया नया अपडेट, पढ़ लें उत्पाद विभाग की नई गाइडलाइन
झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री एक अप्रैल से फिर निजी हाथों में होगी। राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी की है। इसके लिए चार नियमावलियों का गठन किया गया है। आम जनता और हित धारकों से 16 फरवरी तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद संकल्प जारी होगा और 20 फरवरी तक लाटरी का नोटिफिकेशन हो सकता है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी है। इसे लेकर राज्य सरकार ने चार नियमावलियों के गठन का निर्णय लिया है।
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने इन चार नियमावलियों का ड्राफ्ट जारी करते हुए 16 फरवरी तक आम जनता एवं सभी हित धारकों से आपत्ति व सुझाव मांगी है।
इसके बाद इससे संबंधित संकल्प जारी होगा और फिर 20 फरवरी तक लॉटरी का नोटिफिकेशन हो सकता है। इस नई उत्पाद नीति के लागू होने से एक अप्रैल से शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों से होगी।
वर्तमान में झारखंड वेबरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) के अधीन सभी दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों में प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मचारी कार्यरत हैं, जहां एमआरपी से अधिक वसूली, बिक्री की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करने सहित कई विवाद सामने आ चुके हैं।
इन नियमावली व संकल्पों का किया गया है गठन
- झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2025
- झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली 2025
- झारखंड उत्पाद होटल, रेस्तरां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली 2025
- औद्योगिक अल्कोहल एवं ईथेनाल के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं परिवहन प्रयोजनार्थ अनुज्ञपति एवं पारक निर्गत करने के संबंध में नीति।
मॉडल शॉप परिसर में ही शराब पीने की होगी व्यवस्था
नई नियमावली में मॉडल शॉप को भी परिभाषित किया गया है। इसके तहत नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित वातानुकूलित एवं न्यूनतम 600 वर्गफीट की दुकान को लाइसेंस मिलेगा।
उक्त दुकान में शराब का सेवन करने वालों के अल्पाहार के लिए किचन की व्यवस्था होगी। यह मॉडल शाप विदेशी शराब की ऑफ बिक्री की दुकान के धारक को ही दी जा सकेगी। मॉडल शाप के तहत शराब पीने की अनुमति दुकान से संलग्न परिसर में ही दी जाएगी।
21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों का प्रवेश होगा वर्जित
डिपार्टमेंटल स्टोर में भी शराब बिकेगी। जिस दुकान का क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 वर्गफीट होगा, उस दुकान के 10 प्रतिशत हिस्से में ही शराब रखने की अनुमति दी जाएगी।
यहां 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। माल में भी विदेशी शराब की बिक्री होगी। कम से कम 50 हजार वर्गफीट वाले माल में संचालित की जाने वाली विदेशी शराब की दुकान का क्षेत्रफल 200 वर्गफीट होना चाहिए। एक माल में अधिकतम दो दुकानें हो सकेंगी।
उत्पाद परिवहन कर के भुगतान के लिए भी दिशा-निर्देश
प्रत्येक दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक उत्पाद परिवहन कर जेएसबीसीएल के बैंक खाते में अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 25 तारीख को जमा करना अनिवार्य है।
इसमें अप्रैल, मई व जून में नौ-नौ प्रतिशत, जुलाई व अगस्त में छह-छह प्रतिशत, सितंबर में सात प्रतिशत, अक्टूबर से मार्च तक प्रत्येक महीने नौ-नौ प्रतिशत राशि उत्पाद परिवहन कर के रूप में जमा करना होगा।
प्रत्येक माह के 25 तारीख तक उत्पाद परिवहन कर जमा नहीं करने पर विलंब होने की स्थिति में मासिक देय उत्पाद परिवहन कर पर प्रतिदिन 1.0 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क की राशि की वसूली होगी।
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