एसोचैम तैयार करेगा तीन हजार महिला निदेशक
नई दिल्ली। उद्योग संगठन एसोचैम ने कंपनी बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत अगले तीन साल में तीन हजार महिला अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की संगठन ने योजना बनाई है, ताकि उन्हें बोर्ड में जगह मिल सके और वे नेतृत्व की भूमिका में आ सकें। नए कंपनी कानून में एक महिला निदेशक की बोर्ड में अनिवार्यता को देखत
By Edited By: Updated: Fri, 28 Mar 2014 07:27 PM (IST)
नई दिल्ली। उद्योग संगठन एसोचैम ने कंपनी बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत अगले तीन साल में तीन हजार महिला अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की संगठन ने योजना बनाई है, ताकि उन्हें बोर्ड में जगह मिल सके और वे नेतृत्व की भूमिका में आ सकें। नए कंपनी कानून में एक महिला निदेशक की बोर्ड में अनिवार्यता को देखते हुए एसोचैम ने यह कदम उठाया है। नया कानून पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।
कंपनी कानून, 2013 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों जिनकी न्यूनतम चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये व टर्नओवर 300 करोड़ रुपये है, उन्हें अपने बोर्ड में एक महिला निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशकों को अनिवार्य रूप से रखना होगा। एसोचैम के कंपनी मामलों की राष्ट्रीय परिषद की चेयरपर्सन प्रीति मल्होत्रा ने बताया कि इन प्रावधानों को देखते हुए कंपनियों के लिए महिला व स्वतंत्र निदेशकों की पहचान करना जरूरी होगा, ताकि तय समयसीमा में इन्हें बोर्ड में शामिल किया जा सके। कंपनियों की महिला अधिकारियों को इस मौके का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। निदेशक के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत होगी। मल्होत्रा के मुताबिक, फिलहाल कंपनियों में ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है जिन्हें पूर्णकालिक या स्वतंत्र निदेशक बनाया जा सके। प्रशिक्षण के जरिये इस मांग को पूरा किया जा सकेगा। एसोचैम ने ऐसी महिला निदेशकों का डाटाबेस भी तैयार किया है जो स्वतंत्र निदेशक पद के काबिल हैं। कंपनी कानून के दस और प्रावधान अधिसूचित
सरकार ने नए कंपनी कानून के दस और चैप्टर अधिसूचित कर दिए हैं। इनमें कंपनी बोर्ड को अधिकार देने और निदेशकों की नियुक्ति के प्रावधान भी शामिल हैं। पढ़ें: करियर की राह दिखाएगा एसोचैम