Move to Jagran APP

रिहाई के लिए सुब्रत राय को जमा कराने होंगे दस हजार करोड़

सहारा समूह को अपने मुखिया सुब्रत राय व कंपनी के दो निदेशकों को जेल से बाहर निकालने के लिए दस हजार करोड़ रुपये देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुब्रत राय व दो अन्य निदेशकों को इतनी रकम अदा करने पर अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने 5,000 करोड़ नगद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने पर सहारा प्रमुख व दोनों निदेशकों को रिहा करने का आदेश दिया है। संभवत: जमानत के लिए तय की गई यह आज तक की सबसे बड़ी रकम होगी।

By Edited By: Updated: Wed, 26 Mar 2014 11:14 AM (IST)
Hero Image

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सहारा समूह को अपने मुखिया सुब्रत राय व कंपनी के दो निदेशकों को जेल से बाहर निकालने के लिए दस हजार करोड़ रुपये देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुब्रत राय व दो अन्य निदेशकों को इतनी रकम अदा करने पर अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने 5,000 करोड़ नगद और इतनी ही राशि की बैंक गारंटी देने पर सहारा प्रमुख व दोनों निदेशकों को रिहा करने का आदेश दिया है। संभवत: जमानत के लिए तय की गई यह आज तक की सबसे बड़ी रकम होगी।

सुब्रत राय व समूह के दो अन्य निदेशक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गत चार मार्च से हिरासत में हैं। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जेएस खेहर की पीठ ने तीनों को अंतरिम जमानत देते हुए यह भी कहा कि सहारा की ओर से 25 मार्च को पेश पैसा लौटाने का नया प्रस्ताव कोर्ट के आदेश के अनुरूप नहीं है। अदालत ने अंतरिम जमानत पर रिहाई के लिए दस हजार करोड़ अदा करने की शर्त लगाते हुए कहा है कि इस रकम का आधा हिस्सा यानी पांच हजार करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए जाएंगे। बाकी पांच हजार करोड़ की रकम बाजार नियामक सेबी के हक में जारी सरकारी बैंक की गारंटी के रूप में दी जाएगी। यह बैंक गारंटी भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। सहारा की ओर से जमा कराई गई यह रकम सेबी के हक में जारी कर दी जाएगी। पीठ यह आदेश इसलिए दे रही है ताकि सुब्रत राय व कंपनी के दोनों निदेशक बाहर आकर कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बाकी की रकम का इंतजाम कर सकें। इन सभी पर न्यायालय की अवमानना करने का आरोप है।

कोर्ट ने अंतरिम जमानत रकम को घटाने का सहारा के वकीलों का अनुरोध ठुकरा दिया। वैसे, रकम की अदायगी के लिए खातों के संचालन पर लगी रोक हटाने की गुहार पर कोर्ट ने सहारा से अर्जी दाखिल कर खातों का ब्योरा देने को कहा है ताकि उचित आदेश पारित किया जा सके। जब वकीलों ने सहारा के प्रस्ताव में पैसा वापसी के एवज में की गई मांगों की ओर पीठ का ध्यान खींचा तो कहा कि इतनी शर्तो का प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया जा सकता। इस मुद्दे पर गुरुवार को पीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सहारा की ओर से पेश पैसा वापसी के नए प्रस्ताव पर सेबी से गुरुवार तक जवाब मांगा है। सेबी ने सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि समूह ने निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपये वापस करने के कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है।

पढ़ें : निवेशकों का पैसा लौटाने को सहारा ने दिया नया प्रस्ताव