सामूहिक निवेश स्कीमों में लगी नकदी पर रोक
बाजार नियामक सेबी ने सामूहिक निवेश योजनाओं [सीआइएस] में नकद निवेश पर पाबंदी लगा दी है। आम निवेशकों के हित में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड [सेबी] ने यह अहम कदम उठाया है। अब केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग चैनलों के जरिये ही इन योजनाओं में निवेश किया जा सकेगा। सेबी के इस कदम का फायदा आम निवेशकों तो मिलेगा ही, साथ ही इससे ऐसी स्कीमों के जरिये मनीलांड्रिंग की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। नियामक की ओर से जारी नए नियम गुरुवार से ही लागू हो गए हैं।
मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने सामूहिक निवेश योजनाओं [सीआइएस] में नकद निवेश पर पाबंदी लगा दी है। आम निवेशकों के हित में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड [सेबी] ने यह अहम कदम उठाया है। अब केवल चेक, बैंक ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग चैनलों के जरिये ही इन योजनाओं में निवेश किया जा सकेगा। सेबी के इस कदम का फायदा आम निवेशकों तो मिलेगा ही, साथ ही इससे ऐसी स्कीमों के जरिये मनीलांड्रिंग की गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। नियामक की ओर से जारी नए नियम गुरुवार से ही लागू हो गए हैं।
सेबी के नए नियम निवेशकों को सारधा जैसे घोटालों का शिकार होने से बचाएंगे। इनसे सीआइएस के जरिये फंड जुटाने की गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही धन के स्त्रोत और ऐसी स्कीमों में पैसा लगाने वाले असल निवेशकों की भी आसानी से पहचान की जा सकेगी। हाल के वर्षो में बड़ी तादाद में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें भोले-भाले निवेशकों को गैरकानूनी सामूहिक निवेश योजनाओं के जरिये ठगा गया है। कई मामलों में तो ऐसी स्कीमों के संचालक नियामकों और कानून लागू कराने वाली एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने पर निवेशकों को रकम लौटा देने का दावा कर बच निकलने की कोशिश करते हैं।