Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

एटीएम से पैसे निकालने पर क्यों वसूला जा रहा शुल्क

एटीएम से पांच बार से अधिक रुपये निकालने पर आखिर बैंक 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क क्यों वसूल रहे हैं? वह भी तब, जब एटीएम इस्तेमाल करने वाला उसका खाताधारक है और बैंक की पहले से सेवाएं ले रहा है। इस टिप्पणी के साथ बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने

By Manoj YadavEdited By: Updated: Wed, 24 Dec 2014 06:19 PM (IST)
Hero Image

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एटीएम से पांच बार से अधिक रुपये निकालने पर आखिर बैंक 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन शुल्क क्यों वसूल रहे हैं? वह भी तब, जब एटीएम इस्तेमाल करने वाला उसका खाताधारक है और बैंक की पहले से सेवाएं ले रहा है। इस टिप्पणी के साथ बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ (आइबीए) और भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी, 2015 को होगी।

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सवाल खड़ा करते हुए सख्त लहजे में कहा कि बैंक बेवजह अपने खाताधारकों से एटीएम इस्तेमाल पर शुल्क ले रहे हैं। यह तो उनसे अतिरिक्त कर लेने जैसा है। कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया था कि एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को पांच से ज्यादा बार किसी भी एटीएम के इस्तेमाल करने की छूट दी जाए। साथ ही ऐसे किसी भी इस्तेमाल पर उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

याचिका स्वाति अग्रवाल की ओर से दायर की गई है। इसमें केंद्रीय बैंक के इस साल 14 अगस्त के उस निर्देश को रद करने की मांग की गई है जिसमें पांच बार के बाद एटीएम इस्तेमाल पर प्रति ट्रांजेक्शन के हिसाब 20 रुपये शुल्क लेने का आदेश दिया गया था। यह आदेश बीते एक नवंबर से लागू है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह आदेश अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से गलत है।

पढ़ेंः हिंदी में पाएंगे बैंक लेनदेन पर एसएमएस, एटीएम पर्चियां

पढ़ेंः अब नहीं होगी बैंक ब्रांच जाने की जरूरत