प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में 10 दोषियों को 8 साल की सजा
प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने 10 दोषियों को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अर्नाकुलम। प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की विशेष अदालत ने 10 दोषियों को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि एक मई को अदालत ने मामले में 13 लोगों को दोषी पाया था जिसमें से 10 को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत भी दोषी माना गया। जज पी शशिधरन ने 18 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ये सभी लोग कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) से जुड़े हुए हैं।
चार जुलाई 2010 को इडुक्की जिले में तोडुपुझा के न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर कुछ लोगों ने हमला कर उनका दाहिना हाथ काट दिया था। उस वक्त प्रोफेसर जोसेफ रविवार की प्रार्थना के बाद चर्च से लौट रहे थे। जोसेफ ने बीकॉम की सेमेस्टर परीक्षा के लिए जो प्रश्नपत्र तैयार तैयार किया था उसमें कथित तौर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणियां थीं। इसी वजह से हमला किया गया था।