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अनिल-टीना अंबानी को सीबीआइ ने बनाया गवाह

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआइ ने अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाह बनाने फैसला किया है। इसी मामले में अनिल अंबानी से आरोपी के रूप में पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। स्वान टेलीकाम की इक्विटी डेल्फी को बेचने के मामले में सीबीआइ की जांच अभी चल रही है, जिसमें खुद अनिल अंबानी संदेह के घेरे में हैं। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा अंबानी की गवाही से केस मजबूत होने का दावा कर रहे हैं।

By Edited By: Updated: Thu, 30 May 2013 10:31 PM (IST)

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआइ ने अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी को गवाह बनाने फैसला किया है। इसी मामले में अनिल अंबानी से आरोपी के रूप में पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया जा चुका है। स्वान टेलीकाम की इक्विटी डेल्फी को बेचने के मामले में सीबीआइ की जांच अभी चल रही है, जिसमें खुद अनिल अंबानी संदेह के घेरे में हैं। सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा अंबानी की गवाही से केस मजबूत होने का दावा कर रहे हैं।

गौरतलब है कि घोटाले की जांच के दौरान सीबीआइ अनिल अंबानी से पूछताछ कर चुकी है लेकिन पर्याप्त सुबूत नहीं होने के कारण उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई। लेकिन उनके तीन वरिष्ठ अधिकारियों हरि नायर, गौतम दोषी और सुरेंद्र पिपारा नहीं बच सके। सीबीआइ की चार्जशीट के अनुसार, स्वान टेलीकाम रिलायंस टेलीकाम की फ्रंट कंपनी थी लेकिन बाद में इसे शाहिद बलवा की डीवी रियलिटी को बेच दिया गया। स्वान टेलीकाम में अनिल अंबानी की लगभग 10 फीसद की हिस्सेदारी थी, जिसे डेल्फी को बेच दिया गया। जांच एजेंसियों को संदेह है कि यह हिस्सेदारी रिश्वत की रकम के रूप में दी गई थी।

डेल्फी की जांच के लिए सीबीआइ और ईडी के अधिकारी मारिशस भी गए थे, जहां पता चला कि डेल्फी मावी इंवेस्टमेंट की सबसिडियरी है और मावी का असली मालिक स्विटजरलैंड की एक कंपनी है। सीबीआइ तमाम कोशिशों के बाद स्विटजरलैंड यह बताने को तैयार नहीं हुआ है कि स्वान की हिस्सेदारी खरीदने वाला असली लाभार्थी कौन हैं।

सीबीआइ द्वारा अनिल और टीना अंबानी समेत 15 नए गवाहों को पेश करने की मांग पर मामले की सुनवाई कर रही पटियाला हाऊस कोर्ट ने सभी 17 आरोपियों को नोटिस जारी कर तीन जुलाई तक जवाब देने को कहा है। इसके बाद ही अदालत तय करेगा कि अनिल अंबानी को गवाह के रूप में बुलाने की इजाजत दी जाए या नहीं।

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