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कोर्ट ने तलब की बदायूं मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बदायूं में हुए दुराचार व हत्याकांड की जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता से कहा है कि वह घटना की प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करे। साथ ही अदालत ने उप्र सरकार से कहा है कि इस मामले में जानकारी प्राप्त कर पीठ को बताए। मामले की अगली सुनवाई नौ जून को होगी। सुनवाई के समय पीठ ने पाया कि प्रस्तुत की गई जनहित याचिका में आवश्यक दस्तावेजों की कमी है।

By Edited By: Updated: Wed, 04 Jun 2014 10:14 AM (IST)
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जागरण संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बदायूं में हुए दुराचार व हत्याकांड की जांच कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता से कहा है कि वह घटना की प्राथमिकी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करे। साथ ही अदालत ने उप्र सरकार से कहा है कि इस मामले में जानकारी प्राप्त कर पीठ को बताए। मामले की अगली सुनवाई नौ जून को होगी। सुनवाई के समय पीठ ने पाया कि प्रस्तुत की गई जनहित याचिका में आवश्यक दस्तावेजों की कमी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा व न्यायमूर्ति शशि शेखर की अवकाशकालीन पीठ ने याची वी द पीपुल संस्था की ओर से अधिवक्ता प्रिंसलेनिन द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिए हैं। याचिका में कहा गया कि इस मामले में कई पुलिसवालों की गलती सामने आई है। मांग की गई कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध जांच की जाए। यह भी मांग की गई है कि पीड़ित के परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए।

सुनवाई के समय अदालत ने पाया कि दायर की गई याचिका में साक्ष्य के तौर पर वादी द्वारा दर्ज प्राथमिकी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि नहीं लगाई गई है। इस पर अदालत ने याचिका की पोषणीयता पर प्रश्न उठाया। राज्य सरकार की ओर से याचिका का कड़ा विरोध कर कहा गया कि याचिका पोषणीय नहीं है। पीठ ने पहली सुनवाई पर फिलहाल याची से कहा है कि नौ जून को मामले से संबंधित प्राथमिकी व पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करें।

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