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पूजा सामग्री के विसर्जन के लिए यमुना में घाट बनाओ

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग को मूर्तियों व अन्य पूजा सामग्री विसर्जित करने के लिए यमुना नदी में विशेष घाट बनाने का आदेश दिया है।

By Sachin kEdited By: Updated: Sat, 17 Jan 2015 07:50 AM (IST)
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग को मूर्तियों व अन्य पूजा सामग्री विसर्जित करने के लिए यमुना नदी में विशेष घाट बनाने का आदेश दिया है।

न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल में दिए अपने फैसले में पूजा सामग्री या अनाज और तेल जैसे अन्य पदार्थ यमुना में डालने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पीठ ने अधिकारियों को विशेष घाट बनाने का भी आदेश दिया है, जहां से पूजा सामग्री को एकत्रित कर वैज्ञानिक तरीके से उनका निराकरण किया जा सके।

न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी स्थान पर नदी की मुख्यधारा में ऐसी सामग्री न मिल सके। इसके लिए वे बाड़ लगाने जैसे तकनीकी उपायों का सहारा ले सकते हैं।

इसके साथ ही न्यायाधिकरण ने यमुना के प्रवाह क्षेत्र में फैले कचरे को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को चार महीने का समय दिया है। मनोज कुमार मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधिकरण ने यह आदेश दिया है।

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