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कोयला घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट की जांच के खिलाफ सीबीआइ

कोयला घोटाले से जुड़े मामलों में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट की जांच विशेष लोक अभियोजक से कराने का सीबीआइ ने विरोध किया है। जांच एजेंसी ने अटॉर्नी जनरल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ऐसी किसी मांग का विरोध करने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी का मानना है कि यह कदम सीआरपीसी और सीबीआ

By Edited By: Updated: Fri, 18 Jul 2014 02:07 AM (IST)
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नई दिल्ली। कोयला घोटाले से जुड़े मामलों में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट की जांच विशेष लोक अभियोजक से कराने का सीबीआइ ने विरोध किया है। जांच एजेंसी ने अटॉर्नी जनरल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ऐसी किसी मांग का विरोध करने को कहा है। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी का मानना है कि यह कदम सीआरपीसी और सीबीआइ की कार्यशैली के अनुरूप नहीं है, क्योंकि अंतिम रिपोर्ट (यह क्लोजर रिपोर्ट या आरोप पत्र हो सकता है) का परीक्षण सिर्फ ट्रायल कोर्ट ही कर सकता है।

सीबीआइ का कहना है कि यह ट्रायल कोर्ट पर निर्भर है कि वह क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करे या उसे खारिज कर दे, लेकिन कोर्ट में पेश करने से पहले विशेष लोक अभियोजक उसकी जांच कैसे कर सकते हैं? गत 8 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ को क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया है।

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