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गुजरात दंगों में भाजपा विधायक समेत 51 अन्य बरी

पाटन। स्थानीय अदालत ने 2002 राधनपुर कस्बा दंगा मामले में शनिवार को भाजपा विधायक समेत सभी 51 आरोपियों को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। राधनपुर के दंगे में दो लोगों की मौत हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरीश एम. दामोदर ने आदेश में कहा कि मुस्लिम समुदाय के 25 लोगों एवं विधायक शंकर चौधरी समेत अदा

By Edited By: Updated: Sun, 30 Mar 2014 03:51 AM (IST)
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पाटन। स्थानीय अदालत ने 2002 राधनपुर कस्बा दंगा मामले में शनिवार को भाजपा विधायक समेत सभी 51 आरोपियों को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया। राधनपुर के दंगे में दो लोगों की मौत हुई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गिरीश एम. दामोदर ने आदेश में कहा कि मुस्लिम समुदाय के 25 लोगों एवं विधायक शंकर चौधरी समेत अदालत सभी आरोपियों को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करती है। चौधरी फिलहाल बनासकांठा जिले की वाव सीट से विधायक हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे जबकि अभियोजन पक्ष का कहना था कि दो गुटों की फायरिंग में उन्हें गोली लगी थी। गुजरात दंगों के दौरान 1 मार्च 2002 को अज्ञात लोगों की गोली से गुलाम नबी शेख और गुलाम जिलानी शेख की मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि राधनपुर कस्बे की अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले मंडाई चौक में भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसके बाद दोनों गुटों में झड़प हुई। विधायक को 2005 में आठ अन्य के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में गिरफ्तार किए गए कम से कम तीन आरोपी राधनपुर तालुका में भाजपा के अहम पदाधिकारी रह चुके हैं।

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