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मानहानि मामले में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ सम्मन जारी

तमिलनाडु की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को मानहानि मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सम्मन जारी कर 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

By Edited By: Updated: Wed, 10 Sep 2014 03:15 PM (IST)
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चेन्नई। तमिलनाडु की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को मानहानि मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सम्मन जारी कर 30 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

प्रधान सत्र न्यायाधीश आदिनाथन ने इस मामले में तमिल दैनिक दिनामलार और अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया के अधिकारियों और याचिका में नामित अन्य के खिलाफ भी सम्मन जारी किया।

गौरतलब है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने मछुआरों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को लिखे भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के पत्र को प्रकाशित करने पर एक राष्ट्रीय अंग्रेजी अखबार के खिलाफ मानहानि का दावा किया था। मुख्यमंत्री की ओर से मंगलवार को शहर के जन अभियोजक एम एल जेगन ने प्रधान सत्र न्यायाधीश कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी। याचिका में अखबार के चेन्नई संस्करण के मुद्रक और प्रकाशक समेत स्वामी का नाम भी शामिल है। दो दिन पहले ही जयललिता ने स्वामी और एक तमिल दैनिक के खिलाफ भी मानहानि का केस दायर किया था।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयललिता ने भारतीय मछुआरों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारत की मछली पकड़ने वाली 62 नावों को छोड़ने से रोकने के लिए स्वामी के प्रयासों पर निराशा जाहिर की थी।

जिसके जबाव में स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिख आरोप लगाया था कि श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों की जिन नावों को नहीं छोड़ा है, वो दरअसल जयललिता की करीबी सहयोगी शशिकला और डीएमके नेता टीआर बालू की हैं।

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