अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] के अध्यक्ष अनिल अंबानी को सीबीआइ के गवाह के तौर पर 2जी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में गुरुवार को पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनिल अंबानी की पेशी के संबंध में कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। दूसरी ओर विशेष अदालत ने भी सुनवाई टालने की मांग ठुकरा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई से रोकने वाले आदेशों को निरस्त करने की मांग पर सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया।
By Edited By: Updated: Wed, 21 Aug 2013 11:54 PM (IST)
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप [एडीएजी] के अध्यक्ष अनिल अंबानी को सीबीआइ के गवाह के तौर पर 2जी मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत में गुरुवार को पेश होना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनिल अंबानी की पेशी के संबंध में कोई भी आदेश देने से मना कर दिया। दूसरी ओर विशेष अदालत ने भी सुनवाई टालने की मांग ठुकरा दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को सुनवाई से रोकने वाले आदेशों को निरस्त करने की मांग पर सभी पक्षों को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया।
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अनिल-टीना अंबानी को सीबीआइ ने बनाया गवाह 2जी मामले में आरोपी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अनिल और टीना अंबानी सहित 20 लोगों को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर शामिल करने की सीबीआइ को अनुमति देने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है। पढ़ें:
2जी में सोनिया को मिले 36 हजार करोड़ साथ ही आरटीएल ने सुप्रीम कोर्ट से अपने दो पूर्व आदेशों को निरस्त करने की मांग की है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट व अन्य अदालतों को 2जी मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करने से रोक दिया गया है। आरटीएल, कनीमोरी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट से उन आदेशों को निरस्त कर हाई कोर्ट को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की छूट देने की मांग की है। न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट को सुनवाई की अनुमति देने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच, आरटीएल के वकील ने पीठ से कहा कि अभी अनिल अंबानी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब तक इस पर सुनवाई होती है, तब तक विशेष अदालत में उनकी पेशी पर रोक लगा दी जाए, लेकिन पीठ ने इस बावत कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया। पीठ ने कहा कि वे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई के मुद्दे पर फैसला देंगे। उसके बाद किसी मसले पर विचार करेंगे। इसके बाद आरटीएल के वकीलों ने विशेष अदालत जाकर कोर्ट से गुरुवार की सुनवाई टालने का अनुरोध किया। इस पर विशेष अदालत ने सुनवाई टालने से मना कर दिया। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनील भारती मित्तल व रवि रुइया के मामले में अपने आदेश को स्पष्ट करने से मना कर दिया।
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