जोधपुर कोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत, आर्म्स एक्ट मामले बरी
जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को राहत देते हुए आर्म्स एक्ट में बरी कर दिया है।
जोधपुर (जेएनएन)। फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोधपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 18 साल से चल रहे आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में जोधपुर जिला ग्रामीण कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए सलमान को बरी कर दिया। कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सलमान अपनी बहन अलवीरा और कुछ वकीलों के साथ मंगलवार शाम ही जोधपुर पहुंच गए थे।
क्या है मामला ?
आर्म्स एक्ट उल्लंघन का मामला फिल्म हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के दौरान कांकणी में किए गए हिरण शिकार के केस से जुड़ा है। इस मामले में उन पर आरोप है कि उन्होंने जिस हथियार से शिकार किया, उसकी लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में उन पर आर्म्स एक्ट की धारा 3-25 और 3-27 के तहत केस दर्ज किया गया था। ये धाराएं लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बाद हथियार रखने और उसे इस्तेमाल करने से जुड़ी हैं। इसके तहत तीन से सात वर्ष की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
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सलमान ने खुद को बताया निर्दोष
इस मामले में 10 मार्च 2016 को कोर्ट ने सलमान को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पढ़कर सुनाए थे। तब सलमान ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि वह निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके बाद उन्होंने स्वयं के बचाव में कुछ साक्ष्य पेश करने का दावा किया था। इसके बाद सलमान की ओर से वापस बुलाए गए कुछ गवाहों से जिरह भी की गई थी।
फैसले का दिन
पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर 18 जनवरी को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी। इस मौके पर कोर्ट ने सलमान को मौजूद रहने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है कि पहले सलमान बुधवार को ही जोधपुर आने वाले थे, लेकिन मौसम की खराबी की आशंका को देखते हुए मंगलवार शाम ही वह विशेष विमान से यहां आ गए। उनके कोर्ट में पेश होने को लेकर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है।
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