रेल भवन पर धरना मामले में केजरीवाल को मिली जमानत
रेल भवन पर धरना प्रदर्शन करने के एक मामले में शुक्रवार को निचली अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इसके अलावा कोर्ट ने विधायक राखी बिड़ला, मनीष सिसौदिया, सोमनाथ भारती और आशुतोष को भी इसी मामले में जमानत दे दी है। इन सभी पर धारा 144 की अवहेलना करने का आरोप था। इन सभी
नई दिल्ली। रेल भवन पर धरना प्रदर्शन करने के एक मामले में शुक्रवार को निचली अदालत ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। इसके अलावा कोर्ट ने विधायक राखी बिड़ला, मनीष सिसौदिया, सोमनाथ भारती और आशुतोष को भी इसी मामले में जमानत दे दी है। इन सभी पर धारा 144 की अवहेलना करने का आरोप था। इन सभी को पांच हजार के मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले में अन्य आरोपी संजय सिंह के पास कोर्ट का समन नहीं पहुंचा था लिहाजा वह आज कोर्ट में उपस्थित नहीं थे।
आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भरी सर्दियों के बीच इसी वर्ष दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों को निलंबित किए जाने की मांग को लेकर रेल भवन पर धरना प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि दिल्ली पुलिस के जवान पैसा वसूली करते हैं जो ऊपर के आला अधिकारियों तक पहुंचता है।