सुहेब इलियासी पर चलेगा पत्नी की हत्या का मुकदमा
चर्चित टीवी शो 'इंडिया मोस्ट वांटेड' को पेश कर सुर्खियां बटोरने वाले पत्रकार सुहेब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने करारा झटका देते हुए उनके खिलाफ पत्नी अंजू की मौत मामले में हत्या का अभियोग चलाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर की खंडपीठ ने अंजू की मां की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि स
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। चर्चित टीवी शो 'इंडिया मोस्ट वांटेड' को पेश कर सुर्खियां बटोरने वाले पत्रकार सुहेब इलियासी को दिल्ली हाई कोर्ट ने करारा झटका देते हुए उनके खिलाफ पत्नी अंजू की मौत मामले में हत्या का अभियोग चलाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति इंद्रमीत कौर की खंडपीठ ने अंजू की मां की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सुहेब पर हत्या की धारा 302 के तहत आरोप तय कर मुकदमा चलाया जाए। खंडपीठ ने सुहेब की उस याचिका को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश पर रोक लगाई जाए। मंत्रालय ने मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था ताकि अंजू की मौत के कारणों पर फिर से विचार किया जा सके।
हाई कोर्ट ने कहा कि अंजू की दो बहनों के बयानों को देखने के बाद प्रथमदृष्टया यह पाया गया है कि सुहेब के खिलाफ हत्या का मामला बनता है। इसलिए निचली अदालत को निर्देश दिया जाता है कि वह सुहेब के खिलाफ हत्या की धारा के तहत अतिरिक्त आरोप तय करे। गौरतलब है कि 11 जनवरी, 2000 को पूर्वी दिल्ली स्थित सुहेब के घर पर पत्नी अंजू की चाकू लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। 28 मार्च, 2000 को पुलिस ने सुहेब को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। निचली अदालत ने 29 मार्च, 2011 को सुहेब के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व दहेज हत्या की धारा के तहत आरोप तय किए थे। इसी आदेश को सुहेब की सास रूकमा सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने हत्या, सुबूत मिटाने सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय करने की मांग की।