चुनावी उड़ानों में नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। विमानन महानिदेशालय [डीजीसीए] ने लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं को छोटे विमानों व हेलीकॉप्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले शेड्यूल्ड ऑपरेटरों से सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। एयर सेफ्टी सर्कुलर-2, 2014 के तहत सोमवार को जारी दिशानिर्देशों में उड़ानों के दौरान ऑपरेशनल
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। विमानन महानिदेशालय [डीजीसीए] ने लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं को छोटे विमानों व हेलीकॉप्टरों की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले शेड्यूल्ड ऑपरेटरों से सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। एयर सेफ्टी सर्कुलर-2, 2014 के तहत सोमवार को जारी दिशानिर्देशों में उड़ानों के दौरान ऑपरेशनल सेफ्टी, एयरवर्दीनेस तथा जनरेशन रिक्वायरमेंट संबंधी नियमों का ध्यान रखने की नसीहत दी गई है। साथ ही आगाह किया गया है कि उल्लंघन की स्थिति में न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि पायलट, ऑपरेटर या दोनों का लाइसेंस निलंबित या रद हो सकता है।
सामान्य उल्लंघन की स्थिति में ऑपरेटर/पायलट या जिम्मेदार व्यक्ति को चेतावनी दी जाएगी। केवल पायलट की गलती पर उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। ऑपरेटर की गलती पर उड़ानों पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध संभव है। ज्यादा बड़ी गलती पर एयर ऑपरेटर का परमिट (एओपी) निलंबित होगा। साथ ही, एओपी पर गलती को दर्ज भी किया जाएगा। गंभीर उल्लंघन की दशा में एओपी रद किए जाने की नौबत आ सकती है। इस सर्कुलर की एक प्रति चुनाव आयोग, राज्य सरकारों तथा नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटरों को भी भेज दी गई है।