चुनाव में कालेधन पर रोक के लिए आयोग ने दिए 10 सूत्र
चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग ने 10 सूत्र सुझाए हैं। आयोग ने आने वाले महीनों में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों से इस पर 30 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं। राजनीतिक दलों को 30 अगस्त को भेजे तीन पृष्ठों के पत्र में चुनाव आयोग
By Edited By: Updated: Wed, 04 Sep 2013 10:36 PM (IST)
नई दिल्ली। चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव आयोग ने 10 सूत्र सुझाए हैं। आयोग ने आने वाले महीनों में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों से इस पर 30 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं।
पढ़ें: दोषी करार सांसदों, विधायकों की हर माह रिपोर्ट दें राज्य राजनीतिक दलों को 30 अगस्त को भेजे तीन पृष्ठों के पत्र में चुनाव आयोग ने संबंधित पार्टी के खजांची को भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर सभी वित्त संबंधी गतिविधियों और खातों का संचालन करने को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया है। राजनीतिक दलों को मिले चंदे को उचित समय के अंदर मान्यता प्राप्त बैंक में ही जमा कराने की भी सलाह दी गई है। आयोग ने सुझाव दिया है कि चुनाव से जुड़े खर्च भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्य माध्यमों द्वारा ही किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों से आवंटित राशि के वितरण का प्रमाणपत्र लेने की राय भी दी गई है। आयोग ने कहा है कि चुनावों के दौरान पार्टियां यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि कोई भी उम्मीदवार या कार्यकर्ता पार्टी फंड से निर्धारित मात्रा से ज्यादा की नकदी न ले जा सकें। आयोग ने पत्र में राजनीतिक दलों से समय-समय पर अपने खातों की ऑडिटिंग कराने और उसकी एक प्रति आयोग को सौंपने की भी सिफारिश की है। आयोग के मुताबिक राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान या उसके बाद चंदा लेने और उसे खर्च करने में पारदर्शिता और जवाबदेही दिखानी चाहिए। आयोग के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक दलों के चंदे को लेकर दिशा निर्देश निर्धारित किए जाएं।
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