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ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी में मिलेंगे दस हजार रुपये

केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि देश में संविदा श्रमिकों (कांट्रेक्ट वर्कर्स) का न्यूनतम मासिक वेतन 10 हजार रुपये हो जाएगा।

By Kamal VermaEdited By: Updated: Sun, 17 Apr 2016 06:37 PM (IST)
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हैदराबाद (पीटीआई)। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि देश में संविदा श्रमिकों (कांट्रेक्ट वर्कर्स) का न्यूनतम मासिक वेतन 10 हजार रुपये हो जाएगा। इसका आदेश जल्द जारी होगा। दत्तात्रेय ने हैदराबाद में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि केंद्र सरकार श्रम कानूनों में सुधार कर रही है। न्यूनतम वेतन को निरंतर ब़़ढाकर विश्व के अनुरूप बनाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष संसद में सहयोग नहीं कर रहा है।

इसलिए एक सरकारी आदेश के जरिए यह कदम उठाया जाएगा। संसद में कामकाज नहीं हो पाता है, इसके बाद भी हम श्रमिकों के कल्याण के मामले में इंतजार नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा श्रमिक (नियमन व निरसन) केंद्रीय कानून के नियम 25 में संशोधन का फैसला किया है। इससे प्रत्येक संविदा श्रमिक को न्यूनतम 10 हजार रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकार होगा।

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कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री ने बताया कि नियम में संशोधन का प्रस्ताव हमने कानून मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेज दिया है। जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सभी राज्य सरकारों की होगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व महंगाई भत्ते में परिवर्तन को देखते हुए न्यूनतम वेतन ब़़ढाने के दिशा-निर्देश दिए थे। इसे देखते हुए सरकार चाहती है कि न्यूनमत वेतन विश्व स्तरीय होना चाहिए। इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

कांट्रेक्टरों का पंजीयन होगा

श्रम राज्यमंत्री ने कहा कि सारे लेबर कांट्रैक्टरों का श्रम मंत्रालय में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। दत्तात्रेय ने कहा कि तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मचारियों, जिन्हें 8500 रुपये मासिक वेतन मिलता है, तथा देश भर के लाखों संविदा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन ब़़ढने से लाभ होगा।

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