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आजम खां के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज

शामली [जागरण संवाददाता]। थानाभवन के जलालाबाद में आयोजित रैली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सूबे के नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आजम खां के खिलाफ थानाभवन थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

By Edited By: Updated: Sat, 12 Apr 2014 05:33 PM (IST)

शामली [जागरण संवाददाता]। थानाभवन के जलालाबाद में आयोजित रैली में भड़काऊ भाषण देने के मामले में सूबे के नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री आजम खां के खिलाफ थानाभवन थाने में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

गत आठ अपै्रल को जलालाबाद में सपा प्रत्याशी के समर्थन में आजम खां ने चुनावी रैली में नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह के खिलाफ जमकर जहर उगला था। भाषण के दौरान आजम खां ने नरेन्द्र मोदी को दरिंदा व अमित शाह को महागुंडा कहा था। आजम खान ने विवादित ढांचा विध्वंस पर भी टिप्पणी की थी। इसके अलावा करगिल वार में मुस्लिम सैनिकों के शहीद होने की बात कहकर लोगों में रोष पैदा कर दिया था। उनके बयान को लेकर खूब हो हल्ला हुआ। मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी।

जांच करने के बाद चुनाव आयोग ने आजम खान के चुनावी रैली या रोड शो करने पर पाबंदी लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। चुनाव आयोग के आदेश के चलते उड़नदस्ता प्रभारी शशांक कुमार ने थानाभवन थाने में आजम खां के खिलाफ धारा 153ए, 295ए, 505(2) व लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 125, 123(3) व 123(3)ए में मुकदमा दर्ज कराया है।

किस धारा में क्या है प्रावधान

धारा 153ए

धर्म मूलवंश भाषा जन्मस्थान निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य। इसमे तीन साल की सजा व जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

धारा-295 ए

विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग और विशेष धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान कर उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। इसमें भी तीन साल की सजा व जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।

धारा 505 ख

इस आशय से किया गया लोक रिक्तीकारक वक्तव्य जिससे यह संभावीय हो कि लोक या लोक के किसी भाग को संत्रास्व कारित हो, जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रदांति के विरुद्ध अपराध करने के लिये उत्प्रेरित हो। तीन साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों।

धारा 125 ए

निर्वाचन के संबंध में वर्गो के बीच शत्रुता बढ़ाना, चुनाव के सिलसिले में धर्म, वंश, जाति, समुदाय, या भाषा की बुनियाद पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गो के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देने की चेष्टा करना संज्ञेय अपराध है।

123 (3)

धर्म जाति समुदाय और भाषा के आधार पर किसी प्रत्याशी या उसके समर्थन में अन्य व्यक्ति द्वारा धर्म जाति और भाषा के आधार पर अथवा धार्मिक व राष्ट्रीय प्रतीक आदि के आधार पर निर्वाचन प्रभावित करने का उद्देश्य निहित हो।

123 (3) ए

धर्म जाति समुदाय और भाषा के आधार पर विद्वेष पैदा करना व निर्वाचन प्रभावित करने के उद्ेश्य से किया गया अपराध।