आप नेताओं ने नहीं दी विदेशी चंदे की जानकारी
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि चुनाव प्रचार में विदेश से धन प्राप्त करने के मामले में आम आदमी पार्टी [आप] के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक नहीं बताया है कि उनकी पार्टी को चंदा कहां से मिला है। इस बीच न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी पक्षकार बनाए।
नई दिल्ली [जागरण संवाददाता]। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि चुनाव प्रचार में विदेश से धन प्राप्त करने के मामले में आम आदमी पार्टी [आप] के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक नहीं बताया है कि उनकी पार्टी को चंदा कहां से मिला है। इस बीच न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी पक्षकार बनाए। ऐसा इसलिए करना जरूरी है, क्योंकि यह चंदा पार्टी के नाम पर एकत्रित किया गया है। अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी।
केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलीसिटर जनरल राजीव मेहरा ने अदालत को बताया कि चार नवंबर, 2013 को आप को पत्र भेजकर उनके खातों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद एक अन्य पत्र भी भेजा गया। परंतु अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं, कांग्रेस व भाजपा द्वारा विदेशी कंपनियों से चंदा लेने के संबंध में आप नेता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रामना व न्यायाधीश आरएस एंडलॉ ने कहा कि इसी तरह का एक मामला न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की खंडपीठ के समक्ष लंबित है, लिहाजा इस मामले की सुनवाई भी वहीं की जाएगी।