शादी बाद वजन बढ़ना तलाक का आधार नहीं: कोर्ट
पत्नी का वजन बढ़ने की वजह से तलाक मांग रहे एक शख्स की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शादी बाद वजन बढ़ना तलाक का आधार नहीं बन सकता। तलाक मांगने के कारण में कहा गया था कि पत्नी ने पति से विवाह से पहले ब्रेस्ट सर्जरी कराने की बात छिपाई थी। इसके कारण बाद में उसका वजन बहुत बढ़ गया।
By Edited By: Updated: Mon, 23 Jun 2014 09:14 AM (IST)
मुंबई। पत्नी का वजन बढ़ने की वजह से तलाक मांग रहे एक शख्स की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शादी बाद वजन बढ़ना तलाक का आधार नहीं बन सकता।
तलाक मांगने के कारण में कहा गया था कि पत्नी ने पति से विवाह से पहले ब्रेस्ट सर्जरी कराने की बात छिपाई थी। इसके कारण बाद में उसका वजन बहुत बढ़ गया। पति ने शिकायत की थी कि पत्नी की इस समस्या की वजह से वह वैवाहिक जीवन का आनंद नहीं ले सकता। पति के आरोप याचिका में पति ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद पत्नी का वजन तेजी से बढ़ने लगा। उसका तर्क था कि उसने पत्नी को इलाज कराने के लिए समझाया, लेकिन पत्नी ने सहयोग करने से मना कर दिया।
याची के मुताबिक, पत्नी अक्सर घर का काम करने से मना कर देती थी और फिर वह काम उसे करना पड़ता था। उसने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं की और पत्नी होने का दायित्व नहीं निभाया। अदालत ने नहीं माना तर्क
बहरहाल, अदालत ने कहा कि पति ने स्वीकार किया था कि उनका विवाह पूर्णता तक पहुंचा। न्यायमूर्ति एमएस सोनाक व एएस ओका की पीठ ने कहा कि उसकी शिकायत सिर्फ यह थी कि उसकी पत्नी का वजन अधिक था और यह बात तलाक का आधार नहीं हो सकती। ये भी खास बात नहीं अदालत ने यह भी कहा कि पति के ये आरोप वैवाहिक जीवन के सामान्य उतार-चढ़ाव को बताते हैं कि पत्नी का स्वभाव झगड़ालू था और वह जिद्दी थी। अदालत के अनुसार, यह बात तलाक का आधार नहीं हो सकती। शादी के बाद यह जोड़ा पुणे में रहने लगा था। रिश्तों में तनाव के बाद पति ने परिवार अदालत में तलाक के लिए आवेदन दिया। अदालत ने आवेदन ठुकरा दिया। इसके बाद पति ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आवेदन दिया जिसने उसकी अपील इस आधार पर खारिज कर दी कि वजन में बढ़ोतरी तलाक का आधार नहीं हो सकती। मैरिज ब्यूरो के जरिये मिले थे पति ने कहा कि वह सोलापुर में एक मैरिज ब्यूरो के जरिये पत्नी से मिला था। उसके मुताबिक, पत्नी ने फॉर्म में यह खुलासा नहीं किया कि उसने ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी। पत्नी का तर्क था कि फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम नहीं था, जिसमें वह बता सकती कि उसने सर्जरी कराई थी। उसने कहा कि पति से यह बात छिपाने का उसका इरादा नहीं था। उसने पति के इस आरोप को गलत बताया कि विवाह से पहले पति ने उससे पूछा था कि क्या उसने कोई बड़ी सर्जरी कराई है और इसके बावजूद उसने सर्जरी वाली बात नहीं बताई। पत्नी ने अदालत को बताया कि उसके परिवार के लोगों ने उसके पति को सर्जरी के बारे में विवाह से पहले बता दिया था। पढ़ें: तलाक की वजह न बन जाएं अश्लील फिल्म देखना