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अब सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 16!

सहमति से यौन संबंध कायम करने की उम्र घटाने का प्रस्ताव। यौन हमले की जगह बलात्कार शब्द को दोबारा लाने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। दिल्ली गैंगरेप के बाद बने जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर बने मसौदे को अपराध कानून (संशोधन) विधेयक 2013 नाम दिया गया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर चच

By Edited By: Updated: Wed, 06 Mar 2013 12:06 PM (IST)
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नई दिल्ली। सहमति से यौन संबंध कायम करने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल और यौन हमले की जगह बलात्कार शब्द को दोबारा लाने का प्रस्ताव सरकार ने तैयार किया है। दिल्ली गैंगरेप के बाद बने जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर बने मसौदे को अपराध कानून (संशोधन) विधेयक 2013 नाम दिया गया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है।

हाल ही में लाए गए अपराध कानून संशोधन अध्यादेश की जगह लेने के लिए सरकार ने विधेयक का मसौदा तैयार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अपराध कानून (संशोधन) विधेयक 2013 पर कैबिनेट की अगली बैठक में चर्चा होने की संभावना है।

सूत्रों ने बताया कि 'यौन हमले' की जगह 'बलात्कार' शब्द या अवधारणा को वर्मा आयोग की सिफारिशों के तहत व्यापक परिभाषा के साथ दोबारा लाया गया है।

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अध्यादेश की तरह विधेयक में भी सहमति से यौन संबंध कायम करने की उम्र को 18 से घटाकर 16 कर दिया गया है। इसमें वैवाहिक बलात्कार का कोई जिक्र नहीं है। प्रस्तावित विधेयक में ज्यादातर उन्हीं उपबंधों को शामिल किया जा रहा है जो दिल्ली में 16 दिसंबर को सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद गठित किए गए न्यायमूर्ति जेएस वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर 3 फरवरी को लाए गए अपराध कानून (संशोधन) अध्यादेश 2013 में हैं।

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