भड़काऊ भाषण मामला: वरुण के खिलाफ तीन अपीलों की सुनवाई 8 अक्टूबर को
2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामलों में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी के विरुद्घ तीन अपीलों में सुनवाई अब आठ अक्टूबर को होगी। जनपद न्यायाधीश ने वरुण गांधी को नोटिस तामील न हो पाने पर पुन: नोटिस जारी कराने के आदेश जारी किए हैं। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी के विरुद्घ थाना बरखेड़ा और सदर कोतवाली में भड़काऊ भाषण के मुकदमे दर्ज हुए थे। अवर न्यायालय ने स
By Edited By: Updated: Tue, 02 Sep 2014 07:29 AM (IST)
पीलीभीत, जागरण संवाददाता। 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामलों में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव व सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी के विरुद्घ तीन अपीलों में सुनवाई अब आठ अक्टूबर को होगी। जनपद न्यायाधीश ने वरुण गांधी को नोटिस तामील न हो पाने पर पुन: नोटिस जारी कराने के आदेश जारी किए हैं।
2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वरुण गांधी के विरुद्घ थाना बरखेड़ा और सदर कोतवाली में भड़काऊ भाषण के मुकदमे दर्ज हुए थे। अवर न्यायालय ने सुनवाई के बाद पीलीभीत से तब सांसद रहे वरुण गांधी को साक्ष्य के अभाव में दोनों मामलों में क्रमश: पांच मार्च 2013 व 27 फरवरी 2013 को दोषमुक्त करार दिया था। अवर न्यायालय के निर्णयों के विरुद्घ थाना बरखेड़ा के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मो.असद हयात और राज्य सरकार की तरफ से दो तथा कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कथित भड़काऊ भाषण मामले में राज्य सरकार की ओर से एक, कुल तीन अपीलें जनपद सत्र न्यायाधीश वीके मिश्रा के न्यायालय में दाखिल की गई थीं। इस मामले में अब तक नोटिस तामील न हो पाने पर न्यायाधीश ने तीनों अपीलों में एक बार फिर सुल्तानपुर के सांसद वरुण गांधी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही अब सुनवाई के लिए आठ अक्टूबर की तारीख तय की है। इस मामले में अब तक 15 तारीखें लग चुकी हैं।