नारद स्टिंग मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय टीम का किया गठन
नारद स्टिंग मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस कमेटी में डीजीपी बंगाल पुलिस, डीआईजी सीबीआई कोलकाता और हाइकोर्ट का एक सदस्य शामिल है।
By Lalit RaiEdited By: Updated: Mon, 11 Apr 2016 12:48 PM (IST)
कोलकाता। नारद स्टिंग मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस कमेटी में डीजीपी बंगाल पुलिस, डीआईजी सीबीआई कोलकाता औ कलकत्ता हाइकोर्ट का एक सदस्य शामिल है। तीन सदस्यीय टीम नई दिल्ली जाकर नारद न्यूज के प्रमुख मैथ्यू सैमुअल से फुटेज और डिवाइस की जांच करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि तीन सदस्यीय टीम स्टिंग से जुड़े सभी फुटेज की गहराई से जांच करे और न्यायालय को जानकारी दे।
कोलकाता आने से कतरा रहे हैं नारद के सीईओ गौरतलब है कि नारद न्यूज की स्टिंग में टीएमसी से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को कैमरे पर घूस लेते हुए देखा गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस स्टिंग पर जमकर सियासत भी हो रही है। भाजपा ने टीएमसी को इस मुद्दे पर घेरते हुए कहा था कि राज्य सरकार अपने नेताओं की काली करतूतों को छिपा रही है। जबकि टीएमसी ने अपने बचाव में कहा कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है। लिहाजा टीएमसी सरकार और पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।