सरकारी बंगलों में अवैध कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सरकारी बंगलों में अवैध रूप से कब्जा जमाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकारी बंगलों में अवैध रूप से रहे मंत्रियों और सचिवों के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस देकर पांच हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।
By Edited By: Updated: Fri, 18 Jul 2014 03:09 PM (IST)
नई दिल्ली। सरकारी बंगलों में अवैध रूप से कब्जा जमाने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरकारी बंगलों में अवैध रूप से रहे मंत्रियों और सचिवों के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस देकर पांच हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मेल टुडे की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्व कैग विनोद राय द्वारा 30 मई को लिखित पत्र पर संज्ञान लिया है। पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि कि प्रकार से कई मंत्री और सचिव अवैध रूप से सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। इसमें एक मंत्री ने तर्क दिया था कि उसकी पोती दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ रही है, इसलिए वह सरकारी बंगला नहीं छोड़ सकता है। इसी तरह के कई मामले में सरकारी बंगलों में अवैध रूप से रह रहे मंत्रियों व सचिवों पर सवाल उठाए गए थे। पढ़ें: सरकारी बंगले खाली नहीं कर रहे अधिकतर पूर्व मंत्री