आयकर छूट सीमा बढ़कर ढाई लाख रुपये हुई
महंगाई की तपिश झेल रहे नौकरीपेशा और मध्य आयवर्ग के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने नए वित्त वर्षीय बजट में आयकर छूट की सीमा को दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने का फैसला किया है।
By Edited By: Updated: Thu, 10 Jul 2014 08:05 PM (IST)
नई दिल्ली। महंगाई की तपिश झेल रहे नौकरीपेशा और मध्य आयवर्ग के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने नए वित्त वर्षीय बजट में आयकर छूट की सीमा को दो लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2014-15 का बजट पेश करते हुए महिलाओं व पुरुषों के लिए आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपये करने का ऐलान किया। यानी अब जिनकी कमाई प्रति माह लगभग 21 हजार रुपये तक होगी, वे आयकर सीमा के दायरे से बाहर हो जाएंगे। वहीं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्गो के लिए यह सीमा तीन लाख रुपये कर दी गई है। पहले पुरुष एवं महिलाओं के लिए आयकर छूट सीमा दो लाख रुपये और बुजुर्गो के लिए 2.5 लाख रुपये थी। बजट में आयकर छूट के लिए अधिकतम निवेश सीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की गई। अब निवेश की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया है।
गौरतलब है कि भाजपा ने चुनाव के दौरान आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक करने का वादा किया था। लेकिन देश की वित् तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने इसे ढाई लाख रुपये तक सीमित करने का फैसला किया है। इस फैसले से करीब पांच करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। आयकर और निवेश में राहत ..
--व्यक्तिगत मानक आयकर छूट में 50 हजार रपए की वृद्धि मतलब-- अब 2.5 लाख रपए सालाना आय तक कोई कर नहीं लगेगा -वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी आयकर छूट सीमा 50 हजार रपए ब़़ढी मतलब- अब उन्हें 3 लाख रपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा -होम लोन की छूट सीमा 1.5 से बढ़ाकर दो लाख रपए -पीपीएफ में अब 1.5 लाख रपए का निवेश संभव मतलब - इतनी राशि तक निवेश पर कर नहीं व्यक्तिगत आम आयकरदाता आय ---------- कर 2,50,000 रुपए तक : शून्य 2,50,001 रुपए से 5 लाख रुपए : 10 प्रतिशत 5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए : 20 प्रतिशत 10,00,001 रुपए से अधिक : 30 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक ([60 से 80 साल उम्र वालों के लिए)] 3,00,000 रुपए तक : शून्य 3,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए : 10 प्रतिशत 5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए : 20 प्रतिशत 10,00,001 रुपए से अधिक : 30 प्रतिशत वरीय वरिष्ठ नागरिक [80 साल से ऊपर] 5,00,000 रुपए तक : शून्य 5,00,001 रुपए से 10,00,000 लाख रुपए : 20 प्रतिशत 10,00,001 रुपए से अधिक : 30 प्रतिशत किस स्लैब वालों को कितना फायदा 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 15450 रुपए तक का फायदा 20 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 10300 रुपए तक का फायदा 10 प्रतिशत टैक्स स्लैब वालों को 5150 रुपए तक का फायदा पढ़ें : बजट लाइव : पांच नए आइआइटी व पांच नए आइआइएम खोलने का प्रस्ताव